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Pithoragarh News: तीन चरस तस्करों को 20-20 साल की जेल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sun, 21 Dec 2025 01:38 AM IST
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पिथौरागढ़। नैनीताल और यूएसनगर के तीन चरस तस्करों को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा अन्यथा पांच-पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, दो फरवरी 2019 को ओगला में पुलिस ने धारचूला की तरफ से आ रही एक सैंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख कार में सवार में तीन व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने की कोशिश करने लगे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास 5.906 किलो चरस मिली।
आरोपियों की पहचान बिठौरिया, लालडांठ, नैनीताल निवासी पवन कश्यप, पूरन अधिकारी और नगला डेयरी फार्म, पंतनगर (यूएसनगर) निवासी कुलवीर सिंह कोरंगा के रूप में हुई। तब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर शनिवार को फैसला आया।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार, दो फरवरी 2019 को ओगला में पुलिस ने धारचूला की तरफ से आ रही एक सैंट्रो कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख कार में सवार में तीन व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने की कोशिश करने लगे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास 5.906 किलो चरस मिली।
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आरोपियों की पहचान बिठौरिया, लालडांठ, नैनीताल निवासी पवन कश्यप, पूरन अधिकारी और नगला डेयरी फार्म, पंतनगर (यूएसनगर) निवासी कुलवीर सिंह कोरंगा के रूप में हुई। तब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर शनिवार को फैसला आया।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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