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Roorkee News: जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत
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जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार आरोपी जाहिद को न्यायालय से जमानत मिल गई है। आरोपी के हृदय रोग से पीड़ित होने और उपचाराधीन होने के कारण अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया है। इसी मामले में दो नामजद आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय ने इन्कार कर दिया।
वादी गुफरान निवासी रणसूरा की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोपी जाहिद, साजिद, राशिद, हुस्न अली, खुर्शीद, सुभान, मन्नान, आरिफ, इलियास और अनीस निवासीगण रणसूरा पर 13 मई 2026 को परिजन शौकीन और शमशाद के ट्रैक्टर के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर उन्हें रोकने व ट्रैक्टर से उतारकर चाकू, तबल, तमंचे, लाठी-डंडों से हमला करने और फायरिंग व बंधक बनाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी अनीस और जाहिद को गिरफ्तार किया था।
आरोपी जाहिद की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि वह 73 वर्ष का व्यक्ति है और हृदय रोग से पीड़ित है। उपकारागार से उसका एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ है और वह एम्स में भर्ती है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।
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आरोपी के उपचाराधीन होने के कारण न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। वहीं, इसी मामले में आरोपी खुर्शीद, मन्नान, आरिफ, साजिद, राशिद और हुस्न अली की ओर से अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपियों की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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वादी गुफरान निवासी रणसूरा की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोपी जाहिद, साजिद, राशिद, हुस्न अली, खुर्शीद, सुभान, मन्नान, आरिफ, इलियास और अनीस निवासीगण रणसूरा पर 13 मई 2026 को परिजन शौकीन और शमशाद के ट्रैक्टर के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर उन्हें रोकने व ट्रैक्टर से उतारकर चाकू, तबल, तमंचे, लाठी-डंडों से हमला करने और फायरिंग व बंधक बनाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी अनीस और जाहिद को गिरफ्तार किया था।
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आरोपी जाहिद की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि वह 73 वर्ष का व्यक्ति है और हृदय रोग से पीड़ित है। उपकारागार से उसका एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ है और वह एम्स में भर्ती है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया गया।
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आरोपी के उपचाराधीन होने के कारण न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। वहीं, इसी मामले में आरोपी खुर्शीद, मन्नान, आरिफ, साजिद, राशिद और हुस्न अली की ओर से अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपियों की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।