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Roorkee News: लूट की वारदात में गिरफ्तार आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 24 Jul 2026 12:17 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 12:17 AM IST
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Accused arrested in robbery case denied bail
हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने और फायरिंग के मामले में आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीर माना है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी निरपाल निवासी अलावलपुर की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 15 मार्च 2023 को वह अपने पुत्र उपलक्ष के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। रात तीन बजे के बाद तीन अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसे और उनकी व पुत्र की पिटाई की। इस दौरान उनके पुत्र पर तमंचे से फायर किया गया। इसमें वह बाल-बाल बचा।
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इस दौरान आरोपी उनका पर्स जिसमें आठ हजार की नकदी थी व कुछ अन्य सामान ले गए। उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा करके एक आरोपी गगन निवासी घोसीपुरा थाना पथरी को पकड़ लिया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ था। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी गगन की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
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अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि प्राथमिकी में आरोपी नामजद है। उसे मौके पर पकड़ा गया था। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया था। अपराध गंभीर श्रेणी का है। मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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