फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Accused of home-invasion attack denied bail

Roorkee News: घर में घुसकर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Wed, 22 Jul 2026 07:10 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 07:10 PM IST
विज्ञापन
Accused of home-invasion attack denied bail
घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन


खेड़ी खुर्द गांव निवासी वादी इंदर की ओर से 30 जून 2025 को लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 20 जून की रात को वह और उनके परिजन घर में सोए हुए थे। इस बीच गांव के ही आरोपी अरुण, मनोज, विकास व शुभम और बिट्टू निवासी कान्हेवाली हाथ में लाठी-डंडे, तबल, सरिया और तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए।

आरोपियों ने उनके और उनके पुत्र शुभम पर तबल व सरिये से हमला कर दिया। सरिये के वार से शुभम के सिर की हड्डी टूट गई और वह अचेत होकर नीचे गिर गया। मामले में पुलिस ने आरोपी विकास निवासी खेड़ी खुर्द को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार व स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों को गंभीर बताते हुए मामले में विवेचना जारी होने का तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed