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Roorkee News: घर में घुसकर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को न्यायालय से जमानत नहीं मिल सकी। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है।
खेड़ी खुर्द गांव निवासी वादी इंदर की ओर से 30 जून 2025 को लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 20 जून की रात को वह और उनके परिजन घर में सोए हुए थे। इस बीच गांव के ही आरोपी अरुण, मनोज, विकास व शुभम और बिट्टू निवासी कान्हेवाली हाथ में लाठी-डंडे, तबल, सरिया और तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए।
आरोपियों ने उनके और उनके पुत्र शुभम पर तबल व सरिये से हमला कर दिया। सरिये के वार से शुभम के सिर की हड्डी टूट गई और वह अचेत होकर नीचे गिर गया। मामले में पुलिस ने आरोपी विकास निवासी खेड़ी खुर्द को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार व स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों को गंभीर बताते हुए मामले में विवेचना जारी होने का तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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खेड़ी खुर्द गांव निवासी वादी इंदर की ओर से 30 जून 2025 को लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 20 जून की रात को वह और उनके परिजन घर में सोए हुए थे। इस बीच गांव के ही आरोपी अरुण, मनोज, विकास व शुभम और बिट्टू निवासी कान्हेवाली हाथ में लाठी-डंडे, तबल, सरिया और तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए।
आरोपियों ने उनके और उनके पुत्र शुभम पर तबल व सरिये से हमला कर दिया। सरिये के वार से शुभम के सिर की हड्डी टूट गई और वह अचेत होकर नीचे गिर गया। मामले में पुलिस ने आरोपी विकास निवासी खेड़ी खुर्द को गिरफ्तार किया था। आरोपी की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार व स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों को गंभीर बताते हुए मामले में विवेचना जारी होने का तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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