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Roorkee News: खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों को जारी किए निर्देश
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24 मार्च से आरटीई के तहत शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया
संवाद न्यूज एजेंसी
लक्सर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में उपलब्ध आरक्षित सीटों के सत्यापन की प्रक्रिया विभाग ने आरंभ कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक के निजी विद्यालयों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश की प्रक्रिया पांच मार्च से आरंभ हो गई है। छह से 15 मार्च तक विद्यालयों के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद अब विभाग अब विद्यालयों की मान्यता और उपलब्ध कराई गई आरक्षित सीटों का सत्यापन कर रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 24 मार्च से आरटीई पोर्टल पर छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दो अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण के बाद तीन अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आवेदन और अभिलेख जमा कराए जा सकेंगे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए विद्यालयों में उपलब्ध सीटों और संसाधनों का ब्योरा, सामान्य व आरटीई की सीटों पर प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की फीस में समानता, संबंधित वार्ड क्षेत्र का ब्योरा ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीईओ ने बताया कि आरटीई के तहत विद्यालयों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी।
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लक्सर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में उपलब्ध आरक्षित सीटों के सत्यापन की प्रक्रिया विभाग ने आरंभ कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक के निजी विद्यालयों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश की प्रक्रिया पांच मार्च से आरंभ हो गई है। छह से 15 मार्च तक विद्यालयों के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद अब विभाग अब विद्यालयों की मान्यता और उपलब्ध कराई गई आरक्षित सीटों का सत्यापन कर रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 24 मार्च से आरटीई पोर्टल पर छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दो अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण के बाद तीन अप्रैल को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आवेदन और अभिलेख जमा कराए जा सकेंगे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए विद्यालयों में उपलब्ध सीटों और संसाधनों का ब्योरा, सामान्य व आरटीई की सीटों पर प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की फीस में समानता, संबंधित वार्ड क्षेत्र का ब्योरा ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीईओ ने बताया कि आरटीई के तहत विद्यालयों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी।
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