सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Entry of outsiders into Kot village banned without permission.

Tehri News: कोट गांव में बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर लगी रोक

संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 23 Mar 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
Entry of outsiders into Kot village banned without permission.
विज्ञापन
जबरन प्रवेश करने वाले से ग्रामीण वसूलेंगे 51 सौ का जुर्माना
Trending Videos

नई टिहरी। भिलंगना ब्लॉक के गोनगढ़ पट्टी के ग्राम पंचायत कोट के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक कर बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंधित लगा दिया है। बैठक जबरन प्रवेश करने वाले व्यक्ति से ग्रामीण 51 सौ रुपये के जुर्माना वसूलेंगे।

कोट गांव के ग्राम प्रधान जीत सिंह गुनसोला ने बताया गत दिन महिला मंगल, नव युवक समिति और ग्रामीणों ने बैठक कर फेरी, कबाड़ी तथा अन्य प्रकार के सामान बेचने वालों का गांव बिना अनुमति के प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है। गांव के दोनों मुख्य रास्तों पर चेतावनी बोर्ड लगा कर उन पर जुर्माने की राशि को भी अंकित कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाहरी लोग सामान बेचने और कबाड़ एकत्रित करने के नाम के बिना रोक-टोक के गांव के अंदर घुस जाते हैं जिससे गांव में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष माला देवी ने कहा कि गांव में बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। इसके लिए महिला मंगल से जुड़ी महिलाएं और नव युवक समिति का सहयोग लिया जाएगा।
ग्राम प्रधान ने गुनसोला ने बताया जुर्माने की जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसका उपयोग गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यों में लाया जाएगा। इस मौके पर महिला मंगल की उपाध्यक्ष पार्वती देवी, बचनी देवी, सिबला देवी, रुकमणी देवी, जायत्री देवी, भाना देवी, अनिल गुनसोला, गोपाल सिंह, दीपक पंवार अनूप कुमार आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed