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रजिस्ट्री नहीं कराई तो दस गुना तक लगेगी पेनाल्टी : एडीएम

Thu, 02 Jul 2026 06:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 02 Jul 2026 06:44 PM IST
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Penalty of up to ten times will be imposed if registration is not done: ADM
नई टिहरी। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी अध्यक्षता में रजिस्ट्रीकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर 10 गुना तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
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एडीएम ने बताया कि एक वर्ष से कम अवधि की लीज का अनुबंध 100 रुपये के स्टांप पर किया जा सकता है जबकि एक वर्ष से अधिक अवधि की लीज का उप निबंधक कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा को सभी होटलों एवं पर्यटन प्रतिष्ठानों की समीक्षा कर लीज पर संचालित प्रतिष्ठानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित कराने को कहा।
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सहायक निदेशक निबंधक रेखा नेगी ने बताया कि विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों और संस्थानों की ओर से दुकानों, भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों को लीज, ठेके या अनुबंध के माध्यम से दिए जाने के बावजूद कई मामलों में स्टांप शुल्क जमा नहीं कराया जाता। तहबाजारी, खनन, बाजारों की नीलामी और ठेकों में भी निर्धारित स्टांप शुल्क का भुगतान और रजिस्ट्रीकरण कराया जाना जरूरी है। संवाद
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