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Tehri News: चरस तस्करी के आरोप में दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 18 Dec 2025 07:35 PM IST
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Two accused sentenced to rigorous imprisonment for smuggling
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई टिहरी। चरस तस्करी के आरोप में दोषसिद्ध पाए गए दो तस्करों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने एक अभियुक्त को आठ साल और दूसरे को 10 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ेगा।
लंबगांव थाना पुलिस की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान 14 अक्तूबर 2019 को कौडार पुलिस चौकी क्षेत्र में रात करीब 12 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धौंत्री उत्तरकाशी की ओर से आ रहे स्कूटर सवार दो लोगों को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर फूल सिंह निवासी ग्राम सिरी गाजणा के कब्जे से एक किलो और धर्म सिंह निवासी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा जिला उत्तरकाशी के कब्जे से डेढ़ किलो चरस बरामद की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह चरस बेचने के लिए ऋषिकेश जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गवाह, माल बरामदगी, राजपत्रित अधिकारी के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 37 कागजी दस्तावेज, गवाह प्रस्तुत कर अभियुक्त गणों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए फूल सिंह को आठ साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और अभियुक्त धर्म सिंह को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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