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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के दोषी को चार माह कारावास और 1.85 लाख का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 24 Mar 2026 12:51 AM IST
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Four months imprisonment and a fine of Rs 1.85 lakh for cheque bouncing.
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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि.) की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को चार माह के कारावास और 1.85 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सुरेंद्र नाथ सिंह पुत्र स्व. शिवनाथ सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर किया। इसमें कहा गया कि खड़कपुर देवीपुरा वैशाली कॉलोनी निवासी आशीष चौहान ने 24 दिसंबर 2022 को अपनी भूमि रकबा 1490 वर्ग फीट का सौदा 600 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से तय किया था। सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि आशीष चौहान ने 3.50 लाख रुपये बयाना के रूप में लिए थे। शेष धनराशि चार महीने बाद बैनामा कराने के समय देना तय हुआ था।
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आरोप है कि चार महीने के बाद जब आशीष से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा। जब रुपये का तकादा किया तो आशीष ने 3.50 लाख रुपये का चेक दे दिया जो भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। आरोपी का कहना था कि वह 1.80 लाख रुपये ऑनलाइन और केश के माध्यम से दे चुका है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि.) आयशा फरहीन की अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन किया।
न्यायालय ने आशीष चौहान को दोषी मानते हुए उसे चार माह के साधारण कारावास और 1.85 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में कहा गया है कि 1,80,000 रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाए और पांच हजार रुपये राजकोष में जमा किया जाए। धनराशि अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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