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Udham Singh Nagar News: महिला कारोबारी ने साझेदार पर लगाया करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Mon, 12 Jan 2026 01:55 AM IST
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सितारगंज। नगर मेें संचालित एक फर्म में 20 फीसदी की हिस्सेदार महिला कारोबारी ने 50 फीसदी के साझेदार व्यक्ति पर करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप लगाया है। महिला कारोबारी ने डीएम और एसएसपी को लिखित शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
सितारगंज निवासी कारोबारी मीना जिंदल ने बताया कि उनके पति का निधन हो गया है और उसके रिश्तेदार ने उसे विश्वास में लेकर साझेदारी से गांव मलपुरी में एक फर्म की स्थापना की थी जिसमें 20, 30 और 50 फीसदी के कुल तीन हिस्सेदार हैं। 50 फीसदी के हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति पर फर्म के संचालन की पूरी जिम्मेदारी थी। फर्म से संबंधित सभी लेन-देन के काम भी उसी के पास थे। बताया कि वृद्ध होने के कारण वह फर्म के सभी कामकाज के लिए वर्किंग पार्टनर पर ही निर्भर रहती थी।
महिला कारोबारी ने बताया कि बैंक से साझेदारी फर्म की क्रेडिट लिमिट 25 करोड़ रुपये के सापेक्ष ब्याज का भुगतान नहीं करने व सुचारू रूप से बैंक खाते का संचालन नहीं करने का नोटिस आने पर उसे वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली। जब साझेदार से जानकारी मांगी तो उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आरोप लगाया कि उसके सहयोगी ने फर्म के करीब 31.80 करोड़ रुपये का गबन किया है। साथ ही उन रुपयों को उसने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आरोपी ने देनदारी के दो करोड़ रुपये, लोन के करीब 55 लाख और नकद रुपयों की कोई जानकारी नहीं दी।
अब वह उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने वर्किंग पार्टनर पर साझेदारी फर्म की पूंजी को अपने निजी फर्म व निजी बैंकों में हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया है।
सीओ बीएस धौनी ने बताया कि महिला कारोबारी की शिकायत पर मामले की विवेचना की जा रही है।
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सितारगंज निवासी कारोबारी मीना जिंदल ने बताया कि उनके पति का निधन हो गया है और उसके रिश्तेदार ने उसे विश्वास में लेकर साझेदारी से गांव मलपुरी में एक फर्म की स्थापना की थी जिसमें 20, 30 और 50 फीसदी के कुल तीन हिस्सेदार हैं। 50 फीसदी के हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति पर फर्म के संचालन की पूरी जिम्मेदारी थी। फर्म से संबंधित सभी लेन-देन के काम भी उसी के पास थे। बताया कि वृद्ध होने के कारण वह फर्म के सभी कामकाज के लिए वर्किंग पार्टनर पर ही निर्भर रहती थी।
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महिला कारोबारी ने बताया कि बैंक से साझेदारी फर्म की क्रेडिट लिमिट 25 करोड़ रुपये के सापेक्ष ब्याज का भुगतान नहीं करने व सुचारू रूप से बैंक खाते का संचालन नहीं करने का नोटिस आने पर उसे वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली। जब साझेदार से जानकारी मांगी तो उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आरोप लगाया कि उसके सहयोगी ने फर्म के करीब 31.80 करोड़ रुपये का गबन किया है। साथ ही उन रुपयों को उसने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आरोपी ने देनदारी के दो करोड़ रुपये, लोन के करीब 55 लाख और नकद रुपयों की कोई जानकारी नहीं दी।
अब वह उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला ने वर्किंग पार्टनर पर साझेदारी फर्म की पूंजी को अपने निजी फर्म व निजी बैंकों में हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया है।
सीओ बीएस धौनी ने बताया कि महिला कारोबारी की शिकायत पर मामले की विवेचना की जा रही है।