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Al-Falah Group chairman Javed Ahmed Siddiqui gets 13-day ED remand
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अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ED रिमांड, आधी रात में लगी अदालत
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सुरेश शाह Updated Wed, 19 Nov 2025 11:39 AM IST
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Al-Falah University: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई राज अब सामने आ सकते हैं क्योंकि, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अल-फलाह समूह के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मध्यरात्रि बाद अपने चैंबर में सुनवाई कर यह आदेश पारित किया।
साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शीतल चौधरी प्रधान के घर में रात 11:00 बजे अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक को पेश किया गया था। रिमांड आदेश में अदालत ने कहा है कि सिद्दीकी के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता दावे करने और अल-फलाह विश्वविद्यालय से प्राप्त धन को अन्यत्र हस्तांतरित करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संलिप्त होने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
बता दें कि, ईडी ने जावद अहमद सिद्दीकी को 18 नवंबर 2025 की देर रात पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।
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