{"_id":"585aae334f1c1ba107e395a4","slug":"delhi-high-court-verdit-on-social-site-groups","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोशल साइट्स ग्रुप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
सोशल साइट्स ग्रुप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हिमांशु शु्क्ल,अमर उजाला टीवी,नई दिल्ली Updated Thu, 22 Dec 2016 11:20 AM IST
सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले ऑनलाइन चैटिंग ग्रुप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी ग्रुप पर अभद्र मैसेज या किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर ग्रुप एडमिन दोषी नहीं होगा। उस पर किसी भी तरह का मानहानी का मुकदमा नहीं दायर किया जा सकेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।