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ससुराल से जबरन निकाली गई महिलाओं को बड़ी राहत, कहीं भी दर्ज करा सकती हैं FIR
वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम Published by: अल्पना शर्मा Updated Wed, 10 Apr 2019 04:13 PM IST
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर महिला पर अत्याचार कर उसे उसकी ससुराल से निकाल दिया जाता है तो वो महिला अपने वर्तमान निवास स्थान से आईपीसी की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसी पीड़ित महिलाओं के हक में और क्या आदेश दिया है। जानिए इस रिपोर्ट में।
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