केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय आप का पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है। मतदाता पहचान पत्र लेकर ही प्राय: लोग वोट करने जाते हैं लेकिन यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र का विकल्प आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप दूसरे पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आप अपना आधार कार्ड, मनरेगा का कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी कार्ड, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड को पहचान पत्र के रुप में ले जा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं,जिससे कि मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने में किसी को परेशानी ना हो। चुनाव आयोग के पास इस तरह की शिकायतें आई थी कि कई लोगों के पास पर्ची तो पहुंच जाती है लेकिन उनका वोटर आईडी ना होने की वजह से वह मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिसके बाद अब यह बड़ा निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है।