{"_id":"699c31b8f5497468a80a80ac","slug":"the-impact-of-the-movement-a-case-has-been-filed-against-the-presidents-dhar-news-c-1-1-noi1504-3982855-2026-02-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"Dhar News: आंदोलन का असर, अध्यक्ष पति पर SC-ST एक्ट में प्रकरण दर्ज, भाजपा नेता ने सफाई कर्मचारी को दी धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Dhar News: आंदोलन का असर, अध्यक्ष पति पर SC-ST एक्ट में प्रकरण दर्ज, भाजपा नेता ने सफाई कर्मचारी को दी धमकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Mon, 23 Feb 2026 09:38 PM IST
Link Copied
जिले की धरमपुरी तहसील की धामनोद नगर परिषद अध्यक्ष सीमा पाटीदार के पति विष्णु पाटीदार के खिलाफ पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अध्यक्ष प्रतिनिधि पाटीदार पर आरोप हैं कि सफाई कर्मचारी को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी थी। हालांकि अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह कार्रवाई सफाई संघ के संरक्षक मनोज मेवाती की शिकायत पर हुई है। अध्यक्ष विष्णु पाटीदार पूर्व में कांग्रेस पार्टी में थे, किंतु चुनाव जीतने व नगर परिषद का संचालन को देखते हुए पत्नी सीमा पाटीदार के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे।
यह था मामला
धामनोद थाना पुलिस के अनुसार घटना 16 जनवरी 2026 की शाम को हुई थी। धामनोद के 11 नंबर टंकी के पास सार्वजनिक स्थान पर अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित सफाई संरक्षक मनोज मेवाती को जातिसूचक शब्द कहे, अश्लील गालियां दीं और नौकरी से निकालने की धमकी दी। घटना के समय अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया था। मामले की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी। एफआईआर दर्ज न होने से कर्मचारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा था। 17 फरवरी को नगर परिषद के स्वच्छता कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर काम बंद कर दिया था। उन्होंने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की और कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक धार तथा नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा था। उस समय थाना प्रभारी ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन मामला चर्चा में बना रहा और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी।
न्याय की दिशा में कदम
धामनोद थाने में अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(ए), 351(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(va) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उप निरीक्षक राहुल चौहान पुलिस थाना धामनोद इस मामले की जांच कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने इस कार्रवाई को न्याय की दिशा में एक कदम बताया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।