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Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन पर बड़ी कार्रवाई, आतंक-रोधी अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: हिमांशु चंदेल Updated Wed, 22 Oct 2025 06:36 PM IST
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सार

पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ लगातार अनुपस्थिति के चलते चौथी बार गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने रावलपिंडी पुलिस अधिकारियों पर झूठी रिपोर्ट देने का आरोप लगाया और उन्हें तलब किया। 

Action against former Prime Minister Imran Khan sister anti-terrorism court issues non bailable warrant
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान - फोटो : ANI
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विस्तार
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पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस गया है। रावलपिंडी स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को उनकी लगातार अनुपस्थिति पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अदालत ने यह कार्रवाई नवंबर 2023 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले में की है।
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डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह चौथी बार है जब एटीसी ने अलीमा खान के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया है। बुधवार की सुनवाई में 11 में से 10 आरोपी अदालत में पेश हुए, लेकिन अलीमा खान अनुपस्थित रहीं। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना माना और उनके खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
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पुलिस अधिकारियों पर भी अदालत सख्त
अदालत ने इस दौरान रावल डिवीजन के एसपी साद अरशद और डीएसपी नईम को भी तलब किया है। उन पर झूठी रिपोर्ट दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने रिपोर्ट में लिखा कि अलीमा खान लापता हैं, जबकि वास्तविकता में वह अदियाला जेल में अपने भाई इमरान खान से मिलने गई थीं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय दिखीं। अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना माना और दोनों अफसरों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

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जमानत जब्त, नया बॉन्ड भरने का आदेश
पिछली सुनवाई में अदालत ने आदेश दिया था कि एसपी साद अरशद अलीमा को 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। साथ ही उनके जमानत बॉन्ड और संपत्ति दस्तावेजों की जांच करने को कहा गया था। लेकिन अनुपस्थिति के कारण बुधवार को अदालत ने उनके गारंटर के बॉन्ड को जब्त कर लिया और अलीमा खान को 10 लाख रुपये के नए जमानती बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया।

नवंबर 2023 के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला
यह मामला नवंबर 26, 2023 को इस्लामाबाद में हुए पीटीआई समर्थकों के प्रदर्शन से जुड़ा है। उस दौरान करीब 10,000 प्रदर्शनकारी राजधानी में दाखिल हो गए थे, जबकि सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। प्रदर्शनकारियों की 20,000 सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई थी, जिसके बाद कई पीटीआई नेताओं पर पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद निरोधक कानून की धारा सात के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

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गंभीर आरोपों में फंसी अलीमा

अलीमा खान ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अलीमा पर आपराधिक धाराओं में आरोप तय किए जाने हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।



 
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