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महाराष्ट्र: SC के फैसले पर बोले विधानसभा स्पीकर- समय सीमा तय करना मुश्किल, मुद्दे सुलझाने का प्रयास करूंगा

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 13 May 2023 10:53 PM IST
सार

स्पीकर नार्वेकर ने कहा, 'कोई समय सीमा तय करना मुश्किल है क्योंकि कई याचिकाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तय किया जाना है कि किस राजनीतिक दल को व्हिप जारी किया जाना है।

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Difficult to set firm timeframe but will try to resolve matters at the earliest: Maha Speaker on SC verdict
राहुल नार्वेकर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शनिवार को कहा कि वह राज्य में मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे लेकिन इस स्तर पर कोई निश्चित समयसीमा तय करना मुश्किल है।
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शीर्ष कोर्ट के इस सप्ताह के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्तर पर कोई निश्चित समय सीमा तय करना मुश्किल है। नार्वेकर ने लंदन में पीटीआई-भाषा से कहा, 'कोई समय सीमा तय करना मुश्किल है क्योंकि कई याचिकाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तय किया जाना है कि किस राजनीतिक दल को व्हिप जारी किया जाना है। लेकिन प्रयास इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का है।'
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कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 'नीति निर्माण, संसदीय लोकतंत्र और विधायी कामकाज' विषय पर भारतीय छात्र समुदाय को संबोधित करने के बाद नार्वेकर  की ब्रिटेन यात्रा इस सप्ताहांत समाप्त हो रही है।

इस सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ब्रिटेन स्थित उद्योगपतियों और कॉरपोरेट के साथ बैठकें कीं हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र देश के सबसे मेहनती राज्यों में से एक है और भारत में ब्रिटेन का 30 फीसदी निवेश आकर्षित करता है। इसलिए हमारे पास निवेशकों के लिए आकर्षक पेशकश है।

इस सप्ताह की शुरुआत में लंदन से संवाददाताओं से बात करते हुए नार्वेकर ने कहा था कि वह सभी पक्षों को सुनेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें विधानसभा स्पीकर से एक राजनीतिक दल को मान्यता देने को कहा गया है। मैं इसे उचित समय में पूरा करने की कोशिश करूंगा।' नार्वेकर ने कहा कि इस प्रक्रिया में परीक्षा और जिरह भी होगी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर उनके रुख को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य सहित 16 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला करना विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार होगा। मैं लगातार कह रहा हूं कि (इस मामले पर)  स्पीकर फैसला करेंगे।
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