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पीओके में बवाल से डरा PAK: विदेशी पत्रकारों के लिए सख्त किए नियम, अब हर कदम पर सरकार से लेनी होगी मंजूरी?

Wed, 05 Aug 2026 10:11 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 05 Aug 2026 10:11 AM IST
सार

पीओके में विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। जानिए अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी क्यों जरूरी होगी और नए दिशा-निर्देशों में क्या-क्या बदला है।

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Pakistan tightens rules for foreign media amid pok protests
पीओके में बवाल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

पाकिस्तान ने देश में खबरों की कवरेज करने वाले विदेशी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार, अब सभी विदेशी मीडिया कर्मियों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा किसी दूसरे शहर में खबरों की कवरेज के लिए जाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
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ये नए नियम ऐसे समय में आए हैं, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने दुनियाभर का ध्यान खींचा है। 
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पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, सूचना मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी (ईपी) विंग में पंजीकृत सभी विदेशी पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों को अब किसी भी दूसरे शहर में जाने से पहले अनिवार्य रूप से एनओसी लेना होगा। यह नियम खबर, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, वीडियो या आधिकारिक काम के लिए सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने पर लागू होगा।
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इन नए दिशा-निर्देशों में विदेशी मीडिया से जुड़े पत्रकारों को ईपी विंग के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार की ओर से क्यूआर कोड वाले पीवीसी मान्यता कार्ड जारी किए जाएंगे।

डॉन ने आगे बताया कि मान्यता कार्ड जारी होने में चार से छह हफ्ते तक का समय लग सकता है, जबकि पंजीकरण की प्रक्रिया सात कामकाजी दिनों के अंदर पूरी कर दी जाएगी।

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ये नए नियम अंतरराष्ट्रीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संस्थानों पर लागू होंगे। इसमें वेब आधारित प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया माध्यम भी शामिल हैं। इसके अलावा, विदेश में रहने वाले और विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों पर भी ये नियम लागू होंगे।


नोटिस में क्या कहा गया है?
नोटिस में लिखा,  ईपी विंग को किसी भी मान्यता आवेदन को मंजूर करने या खारिज करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे मामलों में पत्रकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के पास अपील कर सकते हैं। 

नोटिस में आगे कहा गया, ईपी विंग से पहले से मान्यता प्राप्त या पंजीकृत सभी विदेशी/अंतरराष्ट्रीय मीडिया कर्मियों को किसी भी दूसरे शहर (इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को छोड़कर) जाने के लिए ईपी विंग से अनिवार्य एनओसी लेना होगा। अगर वे अपने आधिकारिक काम के लिए खबर, स्टोरी, वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने जा रहे हैं।
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