US: अमेरिकी कोर्ट ने पन्नू केस के आरोपी निखिल गुप्ता की सजा की तारीख बदली, अब कब होगा फैसला?
अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने पन्नू हत्या साजिश मामले में दोषी निखिल गुप्ता की सजा की सुनवाई टाल दी है । गुप्ता ने हत्या की सुपारी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्वीकार किए हैं। इन मामलों में उन्हें अधिकतम 30 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
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अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का जुर्म कबूल करने वाले निखिल गुप्ता की सजा सुनाने की तारीख 20 नवंबर तक टाल दी है। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की फेडरल कोर्ट ने पहले गुप्ता को सजा सुनाने के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी उस व्यक्ति के अनुरोध पर सुनवाई को टाल दिया गया।
हालांकि कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में पीड़ित का नाम नहीं है, लेकिन पन्नू के वकील ने सार्वजनिक रूप से खुद को कथित हत्या की साजिश का निशाना बताया है।
सरकारी वकील ने क्या बताया?
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष दायर एक पत्र में, सरकारी वकीलों ने बताया कि जिस पीड़ित का नाम नहीं बताया गया है। वह सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। उन्होंने 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई को टालने का अनुरोध किया क्योंकि उस समय वह देश से बाहर होगा। जज विक्टर मरेरो ने यह अनुरोध मान लिया और गुप्ता को सजा सुनाने की तारीख बदलकर 20 नवंबर को सुबह 10 बजे कर दी।
13 फरवरी को गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश के संबंध में हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के तीनों आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली।
कितने साल की सजा हो सकती है?
सुपारी लेकर हत्या करने के आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहींं, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। गुप्ता को 30 जून, 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और एक साल बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया।