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Traffic Rules: एक साल में पांच चालान कटे तो निलंबित हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें ई-चालान भी है शामिल

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 22 Jan 2026 03:34 PM IST
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सार

भारत के मोटर वाहन नियमों में नए अधिसूचित संशोधनों के तहत, जिन ड्राइवरों पर एक साल के अंदर पांच या उससे ज्यादा ट्रैफिक उल्लंघन के मामले हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। 

E-Challans Can Now Cost You Your Driving Licence Under New Motor Vehicle Rules
ट्रैफिक चालान - फोटो : AI
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विस्तार
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अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों में किए गए नए संशोधनों के तहत, अगर किसी ड्राइवर के खिलाफ एक साल में 5 या उससे ज्यादा ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज होते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। यह नियम 1 जनवरी से लागू हो चुका है और इसमें सिर्फ उसी एक साल के भीतर दर्ज उल्लंघनों को गिना जाएगा।

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हालांकि, लाइसेंस सस्पेंड करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को ड्राइवर को अपनी बात रखने का मौका देना होगा।

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नया नियम क्या कहता है?
संशोधित नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक साल में 5 या उससे ज्यादा नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

लाइसेंस कितने समय के लिए सस्पेंड होगा, इसका फैसला संबंधित प्राधिकरण करेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद आदतन नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

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कौन-कौन से ट्रैफिक उल्लंघन गिने जाएंगे?
फिलहाल कुल 24 ट्रैफिक अपराध अधिसूचित हैं। इनमें से कोई भी 5 उल्लंघन एक साल के भीतर होने पर लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। इनमें शामिल हैं:
  • ओवरस्पीडिंग
  • बिना हेलमेट या सीट बेल्ट गाड़ी चलाना
  • ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
  • सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग
  • ओवरलोडिंग
  • वाहन चोरी
  • सहयात्रियों के साथ हिंसक व्यवहार
ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे-छोटे उल्लंघनों को मिला कर भी अगर संख्या पांच तक पहुंच गई, तो कार्रवाई हो सकती है।

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लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला कौन करेगा?
ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का अधिकार आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) या डीटीओ (डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस) के पास होगा। वही यह तय करेंगे कि लाइसेंस कितने समय के लिए निलंबित रहेगा।

पहले आमतौर पर तीन महीने, छह महीने या एक साल के चरणों में लाइसेंस सस्पेंड होता था, वह भी कई बार फिजिकल चालान के बाद। अब सिर्फ ई-चालान के आधार पर भी लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

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बकाया टोल पर भी सख्ती, जरूरी सेवाएं होंगी बंद
एक अन्य अहम बदलाव में सरकार ने बकाया टोल शुल्क को सीधे वाहन से जुड़ी सेवाओं से जोड़ दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत, अगर टोल का भुगतान बाकी है, तो कई जरूरी सेवाएं रोक दी जाएंगी।

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कौन-कौन सी सेवाएं मिलना बंद हो जाएंगी?
अगर टोल बकाया रहा तो:
  • वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए एनओसी जारी नहीं होगी
  • फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं होगा
  • कमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट नहीं मिलेगा
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है।

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'बकाया टोल' की नई परिभाषा क्या है?
नए नियमों में अनपेड यूजर फीस की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजर जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भुगतान दर्ज नहीं कर पाता, तो वह राशि बकाया टोल मानी जाएगी। भले ही वाहन आगे निकल चुका हो।

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ड्राइवरों के लिए साफ संदेश
सरकार का संदेश साफ है। अब बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने और टोल से बचने की कोशिश करने वालों के लिए कोई ढील नहीं होगी। सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग और नियमों का पालन अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है।

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