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GRAP: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 हटाया गया, इन गाड़ियों के चलाने पर से पाबंदी हटी, जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 28 Nov 2025 04:39 PM IST
सार
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों और निर्माण कार्यों पर लगी कड़ी पाबंदियों से अब राहत मिल गई है। सीएक्यूएम ने हाल ही में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) (ग्रैप) के स्टेज 3 को हटाने का निर्णय लिया है।
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Delhi Pollution
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों और निर्माण कार्यों पर लगी कड़ी पाबंदियों से अब राहत मिल गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) (सीएक्यूएम) ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) (ग्रैप) के स्टेज 3 को हटाने का निर्णय लिया। यह कदम तब उठाया गया जब पिछले तीन दिनों में क्षेत्र की हवा में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।
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वायु गुणवत्ता में सुधार और ग्रैप का स्तर
दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) (एक्यूआई) 327 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, लेकिन 'गंभीर' स्तर (एक्यूआई 401-450) तक नहीं पहुंचता, जहां स्टेज 3 लागू होता है। शीतकाल में लागू ग्रैप चार स्तरों में वायु गुणवत्ता से जुड़ी कार्रवाइयों को बांटता है-
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दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्लालिटी इंडेक्स (AQI) (एक्यूआई) 327 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, लेकिन 'गंभीर' स्तर (एक्यूआई 401-450) तक नहीं पहुंचता, जहां स्टेज 3 लागू होता है। शीतकाल में लागू ग्रैप चार स्तरों में वायु गुणवत्ता से जुड़ी कार्रवाइयों को बांटता है-
- स्टेज 1: खराब (एक्यूआई 201-300)
- स्टेज 2: बहुत खराब (एक्यूआई 301-400)
- स्टेज 3: गंभीर (एक्यूआई 401-450)
- स्टेज 4: गंभीर प्लस (एक्यूआई 450 से ऊपर)
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कौन से वाहन अब सड़कों पर चल सकेंगे
सबसे बड़ी राहत यह है कि BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर लगी रोक अब हटा दी गई है। अब ये वाहन फिर से दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर चल सकेंगे।
हालांकि, सीएक्यूएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम अब भी पूरी सख्ती से लागू रहेंगे, क्योंकि वर्तमान एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी (327) में है।
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सबसे बड़ी राहत यह है कि BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर लगी रोक अब हटा दी गई है। अब ये वाहन फिर से दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर चल सकेंगे।
हालांकि, सीएक्यूएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम अब भी पूरी सख्ती से लागू रहेंगे, क्योंकि वर्तमान एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी (327) में है।
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स्टेज 1 और 2 के तहत जारी रहेंगी सख्तियां
स्टेज 1 के तहत प्रदूषणकारी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, कचरा जलाने पर रोक, अधिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, जल छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण जैसे कदम जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है।
स्टेज 2 में इन कदमों के साथ-साथ सड़क सफाई की आवृत्ति बढ़ाने, डीजल जेनरेटर के उपयोग पर रोक के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, निजी वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों पर भारी जुर्माना लगाने जैसे अतिरिक्त कदम शामिल हैं।
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स्टेज 1 के तहत प्रदूषणकारी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, कचरा जलाने पर रोक, अधिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, जल छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण जैसे कदम जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है।
स्टेज 2 में इन कदमों के साथ-साथ सड़क सफाई की आवृत्ति बढ़ाने, डीजल जेनरेटर के उपयोग पर रोक के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, निजी वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों पर भारी जुर्माना लगाने जैसे अतिरिक्त कदम शामिल हैं।
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राहत के बीच सतर्कता जारी
दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार होने के बावजूद स्थिति अब भी संवेदनशील है। स्टेज 3 हटने से वाहन मालिकों और निर्माण क्षेत्र को राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए स्टेज 1 और 2 की सख्तियां पूरी तरह जारी रहेंगी।
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