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Mumbai Traffic Jam: फरवरी से मुंबई में नए ट्रैफिक नियम, पीक ऑवर्स में लागू होगी यह नई योजना

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 29 Jan 2026 07:16 PM IST
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सार

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए भारी गाड़ियों पर एक नया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुंबई में गाड़ियों पर यह प्रतिबंध 1 फरवरी से शुरू होगा।

No Entry for Heavy Vehicles in Peak Hours as Mumbai Police Roll Out New Traffic Rules
Mumbai Traffic Police - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर नए प्रतिबंधों का एलान किया है। यह नियम 1 फरवरी से लागू होंगे। पुलिस के अनुसार, पीक ऑवर्स में भारी वाहनों की मौजूदगी से ट्रैफिक धीमा पड़ता है और अन्य वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ता है।

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पीक ऑवर्स में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक
नए आदेश के तहत, भारी वाहनों को मुंबई शहर में

  • सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
  • और शाम 5 बजे से 9 बजे तक
प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

अधिकारियों ने बताया कि ये समय शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला होता है। इस दौरान बड़े और धीमी गति से चलने वाले वाहन जाम की स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। शहर में बढ़ती गाड़ियों की संख्या और कई बड़े निर्माण प्रोजेक्ट भी जाम की बड़ी वजह हैं। 

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दक्षिण मुंबई में और सख्त नियम
दक्षिण मुंबई में नियम और भी कड़े किए गए हैं। यहां सभी भारी वाहन, लग्जरी बसों समेत, सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

दक्षिण मुंबई में भारी वाहन केवल रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक ही चल सकेंगे।

ईस्टर्न फ्रीवे पर पूरी तरह प्रतिबंध
मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर भारी वाहनों की आवाजाही दिन-रात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
हालांकि, यात्रियों को ले जाने वाली बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

किन वाहनों को मिलेगी छूट
नए नियमों के बावजूद कुछ वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:

  • सब्जी, दूध, ब्रेड, बेकरी उत्पाद
  • पीने का पानी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन
  • एंबुलेंस, स्कूल बसें
  • सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहन

लग्जरी बसों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन दक्षिण मुंबई में नहीं।

ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) Amitesh Kumar ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य पीक ऑवर्स में सड़कों पर दबाव कम करना है। उन्होंने बताया कि भारी और धीमी गति से चलने वाले वाहन ट्रैफिक रोक देते हैं, जिससे आम लोगों की यात्रा लंबी और परेशानियों भरी हो जाती है।

पार्किंग नियम भी किए गए सख्त
पुलिस ने पार्किंग को लेकर भी कड़े नियम लागू किए हैं।

  • भारी वाहन केवल निजी या किराए की पार्किंग, या अधिकृत पे-एंड-पार्क स्थानों पर ही खड़े किए जा सकेंगे
  • सार्वजनिक सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी
  • पानी की सप्लाई वाले स्थानों के पास केवल दो पानी के टैंकर ही सड़क पर खड़े हो सकेंगे


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पुराने ड्राफ्ट के बाद आया अंतिम आदेश
एक ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पहला ड्राफ्ट आदेश सितंबर 2017 में जारी किया गया था और जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई थीं। फीडबैक की समीक्षा के बाद अब अंतिम आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, ग्रेटर मुंबई में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि निर्माण कार्यों के चलते सड़क की जगह घटती जा रही है। 

ट्रांसपोर्ट संगठनों ने जताई आपत्ति
इस फैसले को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों ने नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने कहा कि इस प्रतिबंध से दक्षिण मुंबई और अन्य इलाकों में कामकाज प्रभावित होगा। उन्होंने आशंका जताई कि केवल आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों को अनुमति देने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। उनका कहना था कि ट्रक मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जरूरी डिलीवरी के लिए सड़कों पर चलते हैं, जबकि निजी कारों की संख्या कहीं ज्यादा है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि नए नियमों से पीक ऑवर्स में जाम कम होगा और सड़कें ज्यादा सुरक्षित बनेंगी। हालांकि, इन प्रतिबंधों का व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। 

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