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DTO: बिहार के ट्रांसपोर्ट विभाग का अल्टीमेटम, 31 जनवरी तक DL और RC करें क्लियर, वरना इन पर गिरेगी गाज

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति Updated Wed, 14 Jan 2026 04:56 PM IST
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सार

Transport department Driving license: राज्य परिवहन आयुक्त ने पुराने सभी पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिर्स्टेशन सर्टिफिकेट के लिए नई डेडलाइन तय की है। तय समय में लाइसेंस क्लियर न होने पर डीलर या शोरूम की लॉगिन आईडी भी रद्द की जा सकती है। 
 

transport department issued ultimatum clear driving license registration certificate January 31st
driving license dl - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बिहार में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसान ने पेंडिंग ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण (RC) के मामलों को निपटाने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने जिला परिवहन अधिकारियों (DTOs) को कड़ा संदेश देते हुए कि आम जनता से जुड़ी इन सेवाओं में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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इस दाैरान इन्होंने सभी डीटीओ को निर्देश दिया कि महीने के अंत तक लंबित डीएल और आरसी मामलों की संख्या शून्य होनी चाहिए। विशेष रूप से छह महीने से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता पर क्लियर करने को कहा गया है।
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एजेंसी लेवल पर लटके मामले

जांच में पाया गया कि कई मामले डीलर या एजेंसी लेवल पर अटके हैं। कमिश्नर ने आदेश दिया है कि यदि एजेंसियां बैकलॉग क्लियर नहीं करतीं, तो उनकी लॉगिन आईडी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। हाईवे, खतरनाक मोड़ों और ब्लाइंड स्पॉट्स पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव टेप, मिरर और साइन बोर्ड लगाने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। ये कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण कराने को कहा गया है।


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सड़क सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस
कमिश्नर अहसान ने राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट की चेकिंग अब रोजाना अभियान के तौर पर होगी। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट केवल नियम नहीं, बल्कि जान बचाने वाले उपकरण हैं। हिट-एंड-रन क्लेम और परमिट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

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