Bihar News: 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के नियम बदले, क्या खास शर्त भी हटाई गई, आवेदन अब कब तक?
बिहार के विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रति कुलपति नियुक्ति मामले में बड़ा अपडेट आया है। लोक भवन की ओर से जारी आदेश में पात्रता संबंधी नियम में खास बदलाव किया गया। साथ ही आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी गई है।
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बिहार के 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने कुलपति नियुक्ति से जुड़े विज्ञापनों में संशोधन जारी करते हुए पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव किया है। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दी गई है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो आवेदन की तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के निर्देश पर अतिरिक्त सचिव संजय कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, बिहार में अब कुलपति पद के लिए पात्रता का निर्धारण यूजीसी के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। इसके साथ ही पहले लागू 10 वर्ष के अनुभव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त भी हटा दी गई है।
किन विश्वविद्यालयों में लागू होगा संशोधन?
यह संशोधन राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति पद के लिए जारी विज्ञापनों पर लागू होगा। इनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (AKU), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (KSDSU), भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU), बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), जयप्रकाश विश्वविद्यालय (JPU), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU), मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय (MMHAPU), तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) और मगध विश्वविद्यालय शामिल हैं।
जानिए नियम में क्या खास बदलाव हुआ?
राज्यपाल सचिवालय की ओर से बताया गया है कि विज्ञापन के पैरा-1 की अंतिम पंक्ति, जिसमें प्रोफेसर पद की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष के अनुभव की गणना का उल्लेख था, उसे हटा दिया गया है। अब कुलपति पद के लिए पात्रता तय करने में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की तिथि को आधार माना जाएगा। इसकी गणना यूजीसी रेगुलेशन-2018 के क्लॉज 6.3 (VI) के अनुसार की जाएगी।
आवेदन के लिए मिला अतिरिक्त समय
राज्यपाल सचिवालय ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति पद पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जुलाई की रात 11:59 बजे कर दी है। इससे इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि पात्रता से जुड़े इन संशोधनों और आवेदन की नई अंतिम तिथि के अलावा पहले जारी विज्ञापनों की अन्य सभी शर्तें और नियम लागू रहेंगे।