Bihar News: नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर बिरौल थानाध्यक्ष निलंबित
Bihar News: मामले की जानकारी जब एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी को हुई, तो उन्होंने जांच का आदेश बिरौल डीएसपी प्रभाकर तिवारी को दिया। जांच रिपोर्ट में मामले को संदिग्ध बताया गया और यह स्पष्ट हुआ कि आवेदन देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

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नाबालिग लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और बरामदगी के बाद पीआर बांड पर परिजनों को सौंप देने के मामले में बिरौल थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह को एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने निलंबित कर दिया है।

मामला 11 अगस्त का है, जब बिरौल थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। परिजनों ने 14 अगस्त को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कई दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस बीच 20 अगस्त को पुलिस ने लड़की को बरामद कर पिता से पीआर बांड भरवाकर परिजनों को सौंप दिया।
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मामले की जानकारी जब एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी को हुई, तो उन्होंने जांच का आदेश बिरौल डीएसपी प्रभाकर तिवारी को दिया। जांच रिपोर्ट में मामले को संदिग्ध बताया गया और यह स्पष्ट हुआ कि आवेदन देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने कार्रवाई की संस्तुति डीआईजी स्वप्ना गौतम मेश्राम को की थी। अंततः 28 अगस्त को इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित करने का आदेश जारी किया।