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Bihar: बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सख्ती! दो शिक्षक अनुपस्थिति के आरोप में निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 21 Feb 2026 07:45 PM IST
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सार

जहानाबाद जिले में शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही और शिथिलता के मामलों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। मध्य विद्यालय कलपा के सहायक शिक्षक संजय कुमार और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चकहसन की विशिष्ट शिक्षिका उर्मिला कुमारी को गंभीर आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

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शिक्षा विभाग ने उठाया सख्त कदम - फोटो : अमर उजाला
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जहानाबाद जिले में शिक्षा व्यवस्था में शिथिलता और लापरवाही के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने दो शिक्षकों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। जारी आदेशों में एक सहायक शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षिका पर गंभीर आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।

सहायक शिक्षक संजय कुमार का निलंबन

मध्य विद्यालय कलपा, प्रखंड जहानाबाद में पदस्थापित सहायक शिक्षक संजय कुमार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा और प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया गया है। आदेश में बताया गया है कि संजय कुमार 27 अप्रैल 2024 से 24 दिसंबर 2025 तक बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहे। इसके अलावा शैक्षणिक कार्यों के प्रति उदासीनता और अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। इसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का उल्लंघन माना गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मोदनगंज निर्धारित किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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विशिष्ट शिक्षिका उर्मिला कुमारी का निलंबन

दूसरी कार्रवाई में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चकहसन, प्रखंड–काको की विशिष्ट शिक्षिका उर्मिला कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 20 जनवरी को किए गए स्थलीय निरीक्षण में विद्यालय में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थीं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षिका शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही, विभागीय निर्देशों की अवहेलना, आचरण नियमावली का उल्लंघन और अभिलेख-पंजी संधारण में त्रुटियां करने की बात सामने आई। इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2005 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, घोसी का कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

जिला प्रशासन की निर्देशित कार्रवाई
दोनों मामलों में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), जहानाबाद को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी बनाया गया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 45 दिनों के भीतर आरोपों की जांच पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। दोनों शिक्षकों को अलग-अलग आरोप पत्र भी निर्गत किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई विद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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