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Bihar News: पति की हत्या के मामले में प्रेमी और पत्नी को उम्र कैद की सजा, 5 साल बाद परिवार को मिला न्याय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Tue, 20 Jan 2026 09:47 AM IST
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सार
गयाजी में 5 अक्टूबर 2020 को राकेश कुमार की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी रेखा देवी और प्रेमी अशोक दास को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना, साथ ही धारा 201/34 के तहत पांच साल की सजा और जुर्माना मिला।
प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गयाजी में हुए चर्चित हत्याकांड में सोमवार को गया सिविल कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। पांच वर्षों के लंबित मामले में कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। मिली जानकारी के अनुसार, पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी की मिलीभगत को कोर्ट ने गंभीर अपराध माना। अदालत ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 201/34 के तहत 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना दिया।
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गया सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 357(A) (CrPC) के तहत मृतक के आश्रित बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एकादश डॉ. प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने प्रेमी अशोक दास और पत्नी रेखा देवी को यह सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक खगेश चंद्र झा और राजीव नारायण ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मृतक राकेश कुमार के भाई पंकज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ लोगों की गवाही हुई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, सुमन सिंह और अजीत कुमार सिंह ने भी अपना पक्ष रखा।
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प्रेमी की गाड़ी से मिली थी लाश
जानकारी के अनुसार, 5 अक्टूबर 2020 को गुरारू थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुमार को उसकी पत्नी की प्रेमी अशोक दास घर से बुलाकर ले गया था। देर शाम तक राकेश घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजन उनकी खोजबीन में लगे रहे। कुछ समय बाद पुलिस को सूचना मिली और जांच के दौरान अशोक दास की गाड़ी से राकेश कुमार की लाश बरामद हुई। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अशोक दास को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि हत्या में पत्नी रेखा देवी भी शामिल थी और दोनों ने मिलकर राकेश की हत्या की थी। यह मामला गुरारू थाना कांड संख्या 115/2020 से संबंधित है।