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Jharkhand SIR : वोटर लिस्ट में आपका नाम है या कट गया? 43 लाख हटे वोटरों में हैं तो कैसे वापस जुड़ेंगे, जानें

Thu, 06 Aug 2026 06:19 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Thu, 06 Aug 2026 06:19 PM IST
सार

Voter List : मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का अहम चरण झारखंड में पूरा हो गया है। 43 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। आपका नाम तो नहीं हटा है, जानें कैसे जांचें और जुड़ना चाहें तो क्या करें?

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जैसे ही पता चलता है कि कितने वोटरों के नाम हटे तो हंगामा शुरू हो जाता है। झारखंड में भी यही हो रहा है। करीब 43 हजार से ज्यादा वोटरों का नाम कटने के बाद वैसे लोग भी सामने आने लगे हैं, जो मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निश्चिंत थे। ऐसे में इस खबर में जानिए कि कितने वोटरों का नाम क्यों कटा, नाम है या कटा- इसकी जानकारी कैसे मिलेगी और अगर गलती या लापरवाही से नाम कटा है तो कैसे वापस जुड़ेगा?
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कितने नाम हटाए गए और क्यों?
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार राज्य के कुल 2,64,63,236 मतदाताओं में से 2,21,01,249 (83.51%) मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा किया। इनमें 1,12,06,755 पुरुष, 1,08,94,234 महिलाएं और 260 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इसमें बीएलओ द्वारा एकत्र एवं डिजिटाइज किए गए फॉर्म में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन भी शामिल हैं। गणना के दौरान 43,61,987 ऐसे फॉर्म चिह्नित किए गए, जिन्हें एकत्र नहीं किया जा सका। मतलब, जो स्पष्ट तौर पर अस्तित्व में नहीं मिले। इनमें 438596 डुप्लिकेट, 763903 मृत, 1592194 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1450810 अनुपस्थित/अज्ञात तथा 116484 हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले नाम शामिल हैं।
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कहां देखेंगे कि नाम है या हट गया?
राज्य के निर्वाचक प्रारूप निर्वाचक नामावली में अपना नाम ऑनलाइन निम्न माध्यमों से देख सकते हैं। यह ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। इसके अलावा, वेबसाइट voters.eci.gov.in या ceojharkhand.nic.in पर देखा जा सकता है। वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध News Ticker में प्रदर्शित "SIR Draft Roll 2026" अथवा "SIR ASDD List 2026" लिंक पर क्लिक कर अथवा Current Issues अनुभाग में ड्रॉप-डाउन मेनू से "SIR Draft Roll 2026" अथवा "SIR ASDD List 2026" का चयन कर संबंधित सूची देखी जा सकती है। प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं ASDD सूची के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।
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प्रारूप निर्वाचक नामावली देखने की प्रक्रिया
वेबसाइट पर "SIR Draft Roll 2026" पर क्लिक करें। अगले विंडो में जिला का नाम चुनें। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन करें। इसके बाद मतदान केन्द्र का चयन करें। यह तीनों हो जाए, तब प्रदर्शित कैप्चा दर्ज कर PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने के उपरांत निर्वाचक अपने संबंधित मतदान केन्द्र की प्रारूप निर्वाचक नामावली में अपना नाम सत्यापित कर सकते हैं।

ऑफलाइन कैसे देखेंगे ड्राफ्ट मतदाता सूची
ऑफलाइन माध्यम में प्रत्येक मतदान केन्द्र की प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं ASDD सूची की मुद्रित प्रतियां संबंधित मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगी तथा मतदान केन्द्रों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकाय (ULBs) के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं ASDD सूची की मुद्रित प्रतियां प्रदर्शित की जाएंगी। आज से यह उपलब्ध रहना है। वैसे, प्रारूप निर्वाचक नामावली की एक-एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संबंधित बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) को भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं ASDD सूची दोनों की PDF प्रतियां पेन ड्राइव के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। मतलब, इनके पास यह उपलब्ध है।

4 सितंबर तक कर सकते हैं दावा/आपत्ति, सुधारा जाएगा
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र मतदाता, जिसका नाम 2026 की मतदाता सूची में था और गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाया है तो वह 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के माध्यम से दावा एवं आपत्ति अवधि में अपना नाम पुनः शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तथा आप भारत के पात्र नागरिक हैं तो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र-6, घोषणा-पत्र (अनुलग्नक-IV) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

किस काम के लिए किस तरह का आवेदन प्रपत्र
प्रपत्र-6 सहित घोषणा-पत्र नए मतदाताओं के लिए आवेदन प्रपत्र है। विदेश स्थित निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन प्रपत्र 6 (A) है, जिसके साथ घोषणा-पत्र भी देना है। वर्तमान/अंतिम निर्वाचक नामावली में किसी नाम के प्रस्तावित समावेशन अथवा विलोपन के संबंध में आपत्ति हेतु मतदाता आवेदन प्रपत्र 7 है। इसके अलावा, अगर कोई निर्वाचक किसी अन्य राज्य से झारखंड में अपना नाम स्थानांतरित कराना चाहता है तो उसके साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा और प्रपत्र-8 भरकर देना होगा। निवास स्थान परिवर्तन/वर्तमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के संशोधन/ईपीआईसी (EPIC) के प्रतिस्थापन/दिव्यांग (PWD) के रूप में अंकन हेतु मतदाता आवेदन प्रपत्र भी यही है। ऐसे युवा निर्वाचक जो 01अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा पूर्ण कर लेंगे, उन्हें प्रपत्र-6 तथा अनुलग्नक-IV में निर्धारित घोषणा-पत्र जमा करना होगा।


आवेदन प्रपत्र कहां जमा करें
भारत के पात्र नागरिक अपना आवेदन प्रपत्र अपने संबंधित मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन तरीके से आवेदन प्रपत्र ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in या voters.eci.gov.in के माध्यम से भी अपलोड किया जा सकता है।
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