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बिहार: रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Sun, 05 Aug 2018 12:35 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Updated Sun, 05 Aug 2018 12:35 PM IST
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Madhepura civil court issued arrest warrant against relaince group chairman anil ambani
अनिल अंबानी

रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर एक मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं करने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट बिहार के मधेपुरा सिविल कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट महाराष्ट्र के डीजीपी के माध्यम से जारी किया जाए।     

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खबरों के मुताबिक, 13 जुलाई, 2011 को असम के मोरन थाने के तिलौरी गांव में एक ट्रक दुर्घटना में मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाने के बेहरी निवासी सैनी साह की मौत हो गई थी। जिस ट्रक से सैनी साह की मौत हुई थी, उसका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया हुआ था।
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इसके बाद 16 अगस्त, 2011 को सैनी साह की मां कौशल्या देवी ने मधेपुरा कोर्ट में बीमा राशि भुगतान के लिए कंपनी के ऊपर दावा दाखिल किया। कोर्ट में इस मामले की 6 सालों तक सुनवाई चली और आखिरकार कोर्ट ने 28 फरवरी, 2017 को अपना फैसला सुनाया। 
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कोर्ट ने रिलायंस कंपनी को मुआवजे के तौर पर सैनी के परिजनों को 18 लाख 83 हजार रुपये और अलग से नौ प्रतिशत सालाना ब्याज जोड़कर देने का आदेश दिया। लेकिन कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया। जिसके बाद सैनी के परिजनों की ओर से वकील श्यामानंद गिरि ने मुआवजे की राशि के भुगतान के लिए मधेपुरा सिविल कोर्ट में वाद दायर किया।


इस दौरान कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो बार नोटिस भी भेजा, लेकिन बीमा कंपनी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आखिरकार कोर्ट ने कंपनी के मुखिया अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।  

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