Bihar News: हाजीपुर होटल छापेमारी, पंचायत शिक्षक गिरफ्तार, डीएम के आदेश पर निलंबित; जानें क्या है पूरा मामला?
हाजीपुर के एक आवासीय होटल में छापेमारी के दौरान अनैतिक गतिविधियों के मामले में पंचायत शिक्षक रविरंजन कुमार गिरफ्तार किए गए। डीएम के निर्देश पर उन्हें तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विस्तार
वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में शैक्षणिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। सदर थाना क्षेत्र स्थित एक आवासीय होटल में 17 फरवरी की मध्य रात्रि छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें राजापाकर प्रखंड के पंचायत शिक्षक रविरंजन कुमार भी शामिल पाए गए। उन्हें 18 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया। ग्राम पंचायत राज बाकरपुर, राजापाकर द्वारा जारी कार्यालय आदेश (19 फरवरी 2026) के अनुसार रविरंजन कुमार को बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली, 2020 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की तिथि से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आदेश में उल्लेख है कि उनके विरुद्ध आरोपपत्र पृथक से जारी किया जाएगा।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, विद्यालयी वातावरण की पवित्रता और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के प्रति प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
धावा दल की कार्रवाई
दरअसल, 17 फरवरी को अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अनैतिक गतिविधियों और अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के तहत सदर अनुमंडल, हाजीपुर में धावा दल द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।
ये भी पढ़ें- Purnea News: लोजपा विधायक नितेश सहित 5 पर प्राथमिकी दर्ज, अधिवक्ता को सरेराह घेरकर दी थी जान से मारने की धमकी
सदर थाना से प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने दंडाधिकारी और पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर उक्त होटल में छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। होटल परिसर से आपत्तिजनक सामग्री और अभिलेख जब्त किए गए। पंजी रजिस्टर और पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी प्राप्त की गईं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 110/26 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता तथा अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।