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Bihar News: तीन साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद, कोर्ट ने धारा 302 में ठहराया दोषी, लगाया 25 हजार जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतास
Published by: पटना ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 10:58 AM IST
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सार
रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के रूपैठा गांव में 2 जून 2023 को हुए हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज 9 सुचित्रा सिंह की अदालत ने अभियुक्त अफजाल अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम
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विस्तार
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रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के रूपैठा गांव में तीन साल पहले हुए हत्याकांड में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला जज 9 सुचित्रा सिंह की अदालत ने अभियुक्त अफजाल अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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चाकू मारकर की थी हत्या
यह घटना 2 जून 2023 की शाम करीब छह बजे की है। करगहर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अफजाल अंसारी रूपैठा गांव के कुदूस आलम की गाड़ी चलाता था। उसी दिन गाड़ी के हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। बात बढ़ते बढ़ते इतनी उग्र हो गई कि अफजाल अंसारी ने कुदूस आलम के पेट, पसली और गुप्तांग में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल कुदूस आलम को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
छह गवाहों की हुई गवाही
मामले में करगहर थाना कांड संख्या 193/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 124/2024 में चल रहा था। अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अफजाल अंसारी को 25 हजार रुपये के अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।