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Bihar News: छपरा में त्वरित विचारण का दिखा असर, सोनपुर हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 22 Dec 2025 09:28 PM IST
सार

Bihar: छपरा के सोनपुर थाना क्षेत्र के हत्या कांड में त्वरित विचारण का असर दिखा। न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Bihar News: Three convicts sentenced to life imprisonment in Sonpur murder case news in hindi
व्यवहार न्यायलय - फोटो : अमर उजाला
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बिहार के सारण जिले में गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और तेज न्यायिक प्रक्रिया का असर देखने को मिला है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 के दौरान हत्या जैसे जघन्य अपराधों को चिन्हित कर उनके मामलों में त्वरित विचारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोनपुर थाना क्षेत्र के एक हत्या कांड में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-04 राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने सोनपुर थाना कांड संख्या 235/21 में यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 302/120(बी)/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया।

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इस संबंध में सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण और सुदृढ़ जांच करते हुए साक्ष्यों का समयबद्ध संकलन किया गया, जिससे न्यायालय में प्रभावी विचारण संभव हो सका। अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल नौ साक्षियों की गवाही कराई गई, जिससे मामला मजबूत हुआ। 


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अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। सजा पाने वाले अभियुक्तों में सोनपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर पोखरा निवासी बच्चू राय के पुत्र सुनील राय एवं सुमन राय तथा अशोक राय के पुत्र भूषण राय उर्फ शशि कुमार यादव उर्फ छोटू शामिल हैं।

न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सभी अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी गंभीर अपराधों के मामलों में लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि दोषियों को समय पर सजा दिलाकर आम जनता में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत किया जा सके।

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