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Bihar News: दहेज हत्या मामले में महिला अभियुक्त को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 25 Nov 2025 05:50 PM IST
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सार

Bihar News: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों, जिसमें चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे, के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत दोषी पाया।

Bihar News: Woman accused sentenced to 7 years rigorous imprisonment in dowry murder case
व्यवहार न्यायलय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

छपरा जिले के मशरक थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय ने एक महिला अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने मशरक थाना कांड संख्या 112/2008 से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों, जिसमें चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे, के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत दोषी पाया। इसके अलावा अदालत ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 04 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने बताया कि अपर लोक अभियोजक दिनेश्वर कुमार कौशिक ने मामले में प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया।

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सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में दहेज हिंसा और महिला उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है। लक्ष्य यह है कि दोषियों को समय पर सजा मिले और समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी भय कायम हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

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