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Bihar: गोपालगंज के चर्चित अटल हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद; 50 हजार जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
Published by: सारण ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 05:18 PM IST
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सार
गोपालगंज के चर्चित अटल हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय ने मुख्य आरोपी जितेंद्र पासवान को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में चाकू मारकर अटल पांडेय की हत्या की गई थी।
अटल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गोपालगंज जिले के चर्चित अटल हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भोरे विधानसभा के पूर्व सीपीआई माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 2 दिसंबर 2021 की है। विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेयां गांव में भूमि विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ था। विवाद के दौरान आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अटल पांडेय पर हमला किया और उन्हें चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।घायल अटल पांडेय को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद इलाके में काफी तनाव फैल गया था और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई थीं, क्योंकि मुख्य आरोपी जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ चुके थे।
पढे़ं: गोह-नबीनगर विधानसभा चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट में चुनौती, वेयर हाउस में ईवीएम-वीवीपैट सुरक्षित
न्यायालय का रुख
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जितेंद्र पासवान को हत्या का दोषी पाया। कानून के जानकारों का मानना है कि इस सख्त सजा से समाज में कड़ा संदेश जाएगा।
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यह घटना 2 दिसंबर 2021 की है। विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेयां गांव में भूमि विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ था। विवाद के दौरान आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अटल पांडेय पर हमला किया और उन्हें चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।घायल अटल पांडेय को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद इलाके में काफी तनाव फैल गया था और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई थीं, क्योंकि मुख्य आरोपी जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ चुके थे।
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न्यायालय का रुख
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जितेंद्र पासवान को हत्या का दोषी पाया। कानून के जानकारों का मानना है कि इस सख्त सजा से समाज में कड़ा संदेश जाएगा।