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लक्ष्मी विलास बैंक और सिंडिकेट बैंक पर RBI ने लगाया भारी जुर्माना, ये है वजह

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 16 Oct 2019 11:23 AM IST
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RBI fines Laxmi Vilas Bank and Syndicate Bank share fell
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भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक में शुमार लक्ष्मी विलास बैंक और सिंडिकेट बैंक पर कुल एक करोड़ 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन बैंकों पर यह जुर्माना असेट क्लासिफिकेशन रूल्स की अनदेखी के चलते लगाया गया है। 

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लक्ष्मी निवास बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक नियमों का पालन करने में विफल रहे थे, जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। 

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लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में गिरावट

हालांकि, जुर्माने से बैंकों के ग्राहकों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जुर्माने की खबर के बाद ही सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इन बैंकों के शेयरों में गिरावट देखी गई थी। लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर 4.96 फीसदी टूटा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर 22.05 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बिके, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर है। बुधवार को यह 20.95 के स्तर पर खुला।

सिंडिकेट बैंक का शेयर भी टूटा

लक्ष्मी विलास बैंक ही नहीं, सिंडिकेट बैंक के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को यह 2.24 फीसदी टूटा और 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। बुधवार को यह 24.05 के स्तर पर खुला था।

लक्ष्मी विलास बैंक के विलय पर लगाई थी रोक

बता दें कि पिछले हफ्ते आरबीआई ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक के प्रस्तावित विलय पर रोक लगा दी थी। अप्रैल में इंडियाबुल्स ने इस विलय की घोषणा की थी। बैंक ने इसी साल सात मई को आरबीआई के समक्ष प्रस्तावित विलय के लिए आवेदन किया था। इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा कि इस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बैंक का इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड में विलय नहीं होगा। 

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