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एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को देना होगा 3050 करोड़ का जुर्माना

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Wed, 24 Jul 2019 09:59 PM IST
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airtel, vodafone idea slapped with fine of 3050 crore rupees on a complaint filed by jio
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रिलायंस जियो की कॉल अटकाने के मामले में अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने ट्राई के बाद इन दोनों कंपनियों पर 3050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। 

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रिलायंस जियो को पॉइंट्स आफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) नहीं उपलब्ध कराने के मामले में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने को मंजूरी दे दी है। इस मामले पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। डीसीसी प्रशासनिक तौर पर नीतियां बनाने वाली टेलीकॉम डिपार्टमेंट की सर्वोच्च संस्था है।
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दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘डीसीसी ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माने की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस सिफारिश को फैसले के लिए सरकार में सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।’’ 

रिलायंस जियो ने की थी 2016 में शिकायत

अक्टूबर, 2016 में ट्राई ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया (अब विलय हो चुका) पर कथित रूप से रिलायंस जियो को इंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

ट्राई ने की थी सिफारिश

एयरटेल और वोडाफोन प्रत्येक पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं आइडिया पर 950 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था। अब वोडाफोन और आइडिया का विलय हो चुका है ऐसे में नई इकाई वोडाफोन आइडिया को दोनों कंपनियों का जुर्माना भरना होगा। 

लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश

उस समय नियामक इन कंपनियों के दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश करने जा रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नियामक का कहना था कि इससे ग्राहकों को काफी असुविधा होगी। 

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