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Insurance: व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट दे सकता है केंद्र, मंत्री समूह ने भी जताई सहमति
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Wed, 20 Aug 2025 08:30 PM IST
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सार
केंद्र ने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
- फोटो : Adobe stock
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विस्तार
सरकार आम लोगों को व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर राहत देने जा रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीमा पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।
बीमा पर गठित मंत्री समूह की यहां आयोजित बैठक में लगभग सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्यों ने यह सुनिश्चित करने की मांग रखी है कि कर कटौती का लाभ बीमा कंपनियों को नहीं बल्कि सीधे पॉलिसीधारकों को मिले।
उन्होंने कहा, राज्य चाहते थे कि कर की दर या तो घटाई जाए या फिर इसमें छूट दी जाए। साथ ही कई राज्यों ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंच सके। जीएसटी परिषद इसकी एक व्यवस्था तय करेगी। विक्रमार्क ने कहा कि व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट दिए जाने से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने का अनुमान है।
बीमा पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का हिस्सा
सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह अब अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपेगा जिसमें राज्यों की राय और चिंताएं शामिल होंगी। चौधरी ने कहा, केंद्र का प्रस्ताव स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर जीएसटी से छूट दी जाए। सभी राज्यों ने दरों को कम करने पर अपनी रजामंदी दी है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। बीमा पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का हिस्सा है। इस प्रस्ताव में उत्पादों के गुण एवं मानक के आधार पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सिर्फ दो दरों से ही माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन सितंबर में किया गया था।
सरकार को मिले थे 8,263 करोड़ रुपये
2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 8,262.94 करोड़ रुपये का जीएसटी लिया था। स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये जीएसटी मिला था। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बताया, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट से 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। लगभग सभी राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। लेकिन जीएसटी परिषद ऐसी व्यवस्था बनाए जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिले, न कि कंपनियों को।

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बीमा पर गठित मंत्री समूह की यहां आयोजित बैठक में लगभग सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राज्यों ने यह सुनिश्चित करने की मांग रखी है कि कर कटौती का लाभ बीमा कंपनियों को नहीं बल्कि सीधे पॉलिसीधारकों को मिले।
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उन्होंने कहा, राज्य चाहते थे कि कर की दर या तो घटाई जाए या फिर इसमें छूट दी जाए। साथ ही कई राज्यों ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंच सके। जीएसटी परिषद इसकी एक व्यवस्था तय करेगी। विक्रमार्क ने कहा कि व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट दिए जाने से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने का अनुमान है।
बीमा पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का हिस्सा
सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह अब अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपेगा जिसमें राज्यों की राय और चिंताएं शामिल होंगी। चौधरी ने कहा, केंद्र का प्रस्ताव स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी पर जीएसटी से छूट दी जाए। सभी राज्यों ने दरों को कम करने पर अपनी रजामंदी दी है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। बीमा पर जीएसटी छूट देने का प्रस्ताव केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का हिस्सा है। इस प्रस्ताव में उत्पादों के गुण एवं मानक के आधार पर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सिर्फ दो दरों से ही माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन सितंबर में किया गया था।
सरकार को मिले थे 8,263 करोड़ रुपये
2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 8,262.94 करोड़ रुपये का जीएसटी लिया था। स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये जीएसटी मिला था। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बताया, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट से 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। लगभग सभी राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। लेकिन जीएसटी परिषद ऐसी व्यवस्था बनाए जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिले, न कि कंपनियों को।