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EPFO: ईपीएफओ ने सदस्यों को ऑनलाइन स्कैम से किया आगाह, कहा- पीएफ संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद न लें

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Mon, 16 Jun 2025 06:40 PM IST
सार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आगाह किया कि सदस्य पीएफ संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद लेने के बजाए आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। किसी एजेंट की मदद लेने से साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं हो सकती हैं। 
 

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EPFO: Do not take the help of agents for PF related services, employees should visit EPFO portal
ईपीएफओ - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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कर्मचारी पीएफ संबंधी सेवाओं के लिए एजेंट से या थर्ड पार्टी की मदद लेने से बचें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को इसके बारे में आगाह किया। संगठन ने कहा कि सभी सेवाएं ईपईएफओ पोर्टल और उमंग ऐप पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी एजेंट से सहायता लेना आपके निजी और वित्तीय डेटा को जोखिम में डाल सकता है।

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ईपीएफओ ने किए कई सुधार 

श्रण मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ ने अपने सभी हितधारकों के लिए सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी हैं।

मुफ्त की सेवाओं के लिए मोटी रक्म वसूली जा रही है

बयान में कहा गया है कि कई साइबर कैफे ऑपरेटर और फिनटेक कंपनियां, ईपीएफओ की मुफ्त सेवाओं के लिए भी लोगों से मोटी रकम वसूल रही हैं। ये ऑपरेटर केवल वही सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जो सदस्य स्वयं ईपीएफओ के पोर्टल पर मुफ्त में कर सकते हैं।

आप अपनी शिकायत यहां कर सकते हैं

ईपीएफओ ने कहा कि उसका शिकायत निवारण तंत्र मजबूत है। सदस्य अपनी शिकायतें ईपीएफआईजीएमएस (EPFiGMS) या सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में EPFiGMS पर 16 लाख से अधिक शिकायतें और CPGRAMS पर 1.74 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 98% शिकायतों का समय पर समाधान किया गया।

ईपीएफओ ने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में कई प्रमुख सुधार लागू किए गए हैं,

  • केवाईसी एवं सदस्य विवरण सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 
  • एक लाख रुपये तक की एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सुविधा। 
  • पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का परिपत्र जारी किया गया। 
  • बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के आधार पर अग्रिम के लिए ऑटो दावा निपटान सुविधा की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। 
  • बैंक विवरण अपडेट के लिए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त की गई। 
  • ऑनलाइन क्लेम में चेक लीफ या पासबुक की छवि अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म किया गया। 
  • इसके अलावा, यूएएन (विशिष्ट खाता संख्या) के साथ बैंक खाते के विवरण को जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को अप्रैल 2025 से हटा दी गई है।
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