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NPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का तोहफा, जानें पेंशन स्कीम में अब क्या मिलेगा लाभ

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Fri, 04 Jul 2025 04:53 PM IST
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सार

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे। यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

Government gift to central government employees, know what benefits will be available in the pension scheme
वित्त मंत्रालय - फोटो : ANI
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विस्तार
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वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मिलने वाली सभी कर लाभों में शामिल करने का ऐलान किया है। यह कदम केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को और अधिक आकर्षक बना देगा।

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यूनिफाइड पेंशन योजना की शुरुआत

यूनिफाइड पेंशन योजना को इस वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत हैं, उन्हें भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। मार्च 2025 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यूपीएस के लिए आवश्यक नियम जारी किए थे। 

सरकार का दोनों योजनाओं में समानता लाने का उद्देश्य 

अब नवीनतम निर्णय के साथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स छूट और प्रोत्साहन मिलेंगे जो एनपीएस के तहत मिलते हैं। इसमें कर्मचारी के योगदान पर टैक्स छूट और अन्य कर लाभ शामिल हैं, जिससे यह योजना वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बन जाती है। यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को कर ढांचे में शामिल करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और टैक्स-एफिशिएंट रिटायरमेंट विकल्प मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। 


यूपीएस के तहत सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 प्रतिशत योगदान करेगी, जबकि कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान देगा। यह योजना एनपीएस की जगह एक अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है।

एनपीएस में मिलने वाला लाभ

अभी एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को धारा 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर धारा 80 सीसीडी (1) के तहत वेतन (मूल और डीए) के 10 फीसदी तक कर छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक और कर छूट मिलती है। धारा 80 सीसीडी (2) के तहत नियोक्ता के योगदान किए गए वेतन (मूल और डीए) के 10 फीसदी तक कर छूट मिलती है। वहीं ऐसा योगदान अगर  केंद्र सरकार ने किया हो, तो 80 सीसीई के तहत 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के बाद भी 14 फीसदी तक कर छूट मिलती है।

एनपीएस से आंशिक निकासी पर कर लाभ

स्वयं के अंशदान के 25 फीसदी तक की राशि पर कर छूट मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद एन्युटी की खरीद पर कर छूट मिलती है, जबकि एन्युटी से प्राप्त आय पर आयकर देय होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(12ए) के तहत 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर संचित पेंशन संपत्ति के 60 फीसदी की एकमुश्त निकासी कर मुक्त है।

23 लाख कर्मचारी चुन सकते हैं यूपीएस का विकल्प 

केंद्र के करीब 23 लाख कर्मचारी यूपीएस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के अलावा पूरे कॅरिअर में एक बार यूपीएस को चुनने का विकल्प दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में कर्मचारियों को अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।


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