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Manipur GST Bill: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच संसद से जीएसटी संशोधन बिल पारित, अब अध्यादेश की जगह कानून

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Mon, 01 Dec 2025 03:14 PM IST
सार

लोकसभा में सोमवार को मणिपुर जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पेश होने के बाद पारित हो गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, जिसे अब इस विधेयक के जरिए विधायी मान्यता मिल गई है।

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GST Amendment Bill passed by Parliament amid President's rule in Manipur, now law instead of ordinance
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : PTI
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विस्तार
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में मणिपुर जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। यह विधेयक 7 अक्तूबर 2025 को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलावों को औपचारिक रूप देगा।

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56वीं जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, ने जीएसटी ढांचे का बड़ा पुनर्गठन करते हुए करीब 375 वस्तुओं पर कर दरों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया था। इसके तहत 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों को खत्म कर दो स्लैब- 5% और 18% में समाहित किया गया। इसके अलावा, अत्यधिक विलासिता वाले उत्पादों पर 40% की विशेष कर दर तय की गई। नई दरें 22 सितंबर को देशभर में लागू हो चुकी हैं।

राष्ट्रपति शासन के बीच मणिपुर में जीएसटी कानून हुआ लागू

इन बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन करना आवश्यक था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, जिसे अब इस विधेयक के जरिए विधायी मान्यता मिल गई है।


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