Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले करें ये तैयारी, कभी नहीं होगी गलती
आयकर विभाग ने 2021 के बाद से वार्षिक सूचना विवरण (AIS) भी उपलब्ध करवाना शुरू किया हैं, जिसने करदाताओं को ITR सही ढंग से दाखिल करने में मदद करने के लिए उपलब्ध डेटा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले हमें कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए, आइए जानते हैं।
विस्तार
यदि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है, तो वास्तव में ITR दाखिल करने से पहले आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत है। टैक्स एक्सपर्ट और निवेश सलाहकार बलवंत जैन बता रहे हैं उन प्रमुख तैयारियों के बारे में, जो ITR दाखिल करने के लिए पहले से करनी जरूरी है।
AIS और फॉर्म 26AS को बराबर से सत्यापित करें
पहले आयकर विभाग आपको ऑनलाइन फॉर्म नंबर 26AS उपलब्ध करवाता था, जिसमें आपके स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर कर संग्रह (TCS), आपके द्वारा भुगतान किए गए कर और आयकर विभाग द्वारा आपको जारी किए गए इनकम टेक्स रिफंड के विवरण होते थे। फॉर्म 26AS में उन सभी लेनदेन का विवरण भी होता था जिन पर टेक्स काटा या संग्रहित किया गया था। आयकर विभाग ने 2021 के बाद से वार्षिक सूचना विवरण (AIS) भी उपलब्ध करवाना शुरू किया हैं, जिसने करदाताओं को ITR सही ढंग से दाखिल करने में मदद करने के लिए उपलब्ध डेटा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ा दिया है।
AIS में आपके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन जैसे संपत्ति की खरीद और बिक्री, शेयरों में लेनदेन, म्यूचुअल फंड, बैंक फिक्सड डिपोजिट, क्रेडिट कार्ड भुगतान आदि के बारे में जानकारी होती है। AIS में विभिन्न आय जैसे बचत बैंक खाते के ब्याज, फिकस्ड डिपोजिट पर ब्याज, डिविडेंड भुगतान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर अर्जित ब्याज आदि का विवरण भी होता है। पहले करदाता छोटी छोटी आय जैसे बचत बैंक खाते के ब्याज, NSC पर ब्याज आदि को रिपोर्ट करने की परवाह नहीं करते थे, लेकिन चूंकि AIS के तहत ये विवरण आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसलिए आपके पास इन आय को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
मैं सलाह देता हूं कि अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के पहले आपको फॉर्म नंबर 26AS में दिखाए गए टैक्स क्रेडिट के विवरण और AIS में दिखाए गए आपके निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी को बराबर से चेक करना चाहिए। इन दोनों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपके लॉगिन के माध्यम से देखा जा सकता है। यदि आपको AIS में कोई विसंगति मिलती है, तो आप ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह अभ्यास सुनिश्चित करेगा कि आपका रिटर्न एकदम सही फाइल हुआ है। कृपया ध्यान दें कि आपका ITR फॉर्म 26AS और AIS में दिखाई गई विभिन्न आय के साथ पहले से भरा हुआ उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इन डेटा में किसी भी गलती को ठीक करवाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बाद मे आयकर विभाग से कोई नोटिस न आए।
फॉर्म नंबर 16/16A सत्यापित करें
अब तक आपको TDS के लिए सभी फॉर्म, जैसे फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म नंबर 16A प्राप्त हो गए होंगे। कृपया सत्यापित करें कि आपके नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म नंबर 16 में आपका PAN सही ढंग से लिखा हुआ है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था चुनी है तो यह भी बराबर देख लें कि आपके द्वारा दावा की गई सभी छूट वाले भत्ते जैसे HRA, LTA आदि फॉर्म 16 में सही ढंग से छूट के रूप में दिखाए गए हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा नियत समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा न करने के कारण इसमे कुछ विसंगति हो और परिणामस्वरूप आपके नियोक्ता ने ऐसे भत्तो को कर योग्य मानकर उस पर आयकर काट लिया हो।
यह भी सलाह दी जाती है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, होम लोन पुनर्भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज, स्कूल शुल्क आदि विभिन्न भुगतानों के लिए उपलब्ध विभिन्न कटौतियों की राशि फॉर्म नंबर 16 में ठीक से उल्लेखित हो, क्योंकि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आमतौर पर ITR दाखिल करते समय इन आंकड़ों का ही उपयोग करता है। यदि फॉर्म नंबर 16 में कोई विसंगति हो, तो इसे तुरंत अपने नियोक्ता के ध्यान में लाएं और इसे ठीक करने का अनुरोध करें। यदि फॉर्म 16 और आपके द्वारा ITR में प्रस्तुत विवरण में कोई विसंगति होगी, तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। इसी तरह, विशेष रूप से बैंक से प्राप्त फॉर्म नंबर 16A में PAN नंबर, दिखाई गई आय की राशि और उस पर उल्लेखित TDS की राशि की सटीकता की जांच करें।
15 सितम्बर 2025 से पहले केपिटल गैन अकाउन्ट खाता खोलें
भले ही आप नियत तारीख तक अपना ITR दाखिल न कर पाएं, आपको ITR दाखिल करने की नियत तारीख तक कुछ चीजें करनी होंगी। सामान्य तौर पर ITR दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई होती हैं जो इस साल के लिए बढ़ाकर 15 सितम्बर 2025 कर दी गई है।
कर योग्य लॉन्ग टर्म केपिटल गेन के संबंध में, आप आवासीय मकान में निवेश करके धारा 54, व धारा 54F आदि के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आयकर कानून आपको ITR की नियत तारीख से आगे की अवधि तक आवासीय मकान में निवेश करने की अनुमति देता है, परंतू यह आवश्यक है कि आप जितनी राशि, ITR दाखिल करने की नियत तारीख तक इस्तेमाल नही कर पाए हैं उतनी राशि को केपिटल गेन अकाउन्ट योजना के तहत निर्दिष्ट बैंकों में ITR की नियत तारीख तक बैंक खाते में जमा करें। इस तरह की अग्रिम तैयारी के साथ आपका ITR दाखिल करना सुचारू रूप से सही होगा, और इसमें कोई भी गलती रहने की संभावना भी नगण्य होगी।
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