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US Tariff: जबरन श्रम का हवाला देकर लगे शुल्क में भारत को राहत, केवल 10 फीसदी टैरिफ दायरे में 55 फीसदी निर्यात

Sat, 25 Jul 2026 05:13 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 25 Jul 2026 05:13 PM IST
सार

अमेरिका ने जबरन श्रम से जुड़ी चिंताओं का हवाला देकर भारत पर टैरिफ लगाने का एलान किया है। हालांकि, इसे 10 प्रतिशत की कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है। ऐसा होने से भारत के लगभग 55 फीसदी निर्यात पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। सरकार ने दावा किया है कि उनक प्रयासों से हमारा देश 45 फीसदी निर्यात के दायरे से बाहर रहा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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India Gets Relief in US 'Forced Labour' Tariffs, 55% Exports Under 10% Duty
अमेरिकी टैरिफ के क्या मायने। - फोटो : amarujala.com

विस्तार

अमेरिका ने कथित जबरन श्रम चिंताओं पर भारत को कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखा है। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के कारण यह अतिरिक्त शुल्क 12.5 फीसदी के बजाय 10 फीसदी तय हुआ है। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 23 जुलाई को अंतिम उपाय घोषित किए थे। ये उपाय अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत लागू किए गए हैं। इन उपायों से भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिली है।

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वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस अतिरिक्त शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। यूएसटीआर ने 60 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों और प्रथाओं की जांच की थी। इन अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शामिल था। जांच जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित थी। भारत ने जांच के दौरान यूएसटीआर के साथ विस्तृत लिखित प्रस्तुतियां दीं। व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से भी लगातार संपर्क बनाए रखा। सार्वजनिक सुनवाई में भी भारत ने अपनी बात रखी थी। इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत को कम टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। इससे प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को एक सापेक्ष लाभ मिलेगा।

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अमेरिकी धारा 301 क्या है और भारत पर इसका क्या असर होगा?

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत ये अंतिम उपाय लागू किए हैं। ये उपाय उन देशों की नीतियों और प्रथाओं की जांच के बाद आए हैं। इन पर जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और लागू करने से संबंधित आरोप थे। USTR ने भारत से आयात पर 10 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। यह शुल्क पहले प्रस्तावित 12.5 फीसदी से कम है। भारत के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह कम दर हासिल हुई है। इस कम दर से प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को एक सापेक्ष लाभ मिलेगा।

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भारत के कौन से निर्यात शुल्क के दायरे से बाहर हैं?

भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। इसमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और कुछ अन्य विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों पर वर्तमान में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा, धारा 232 उपायों के तहत पहले से कवर किए गए उत्पाद भी इस अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क के अधीन नहीं हैं। इनमें स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद शामिल हैं। धारा 232 शुल्क सीमित अपवादों के साथ सभी देशों पर व्यापक रूप से लागू होते हैं। इन छूटों के कारण भारत के अनुमानित 45 फीसदी निर्यात अमेरिका को अतिरिक्त 10 फीसदी धारा 301 शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे।

भारत के कितने निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा और आगे क्या?

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत के शेष 55 फीसदी निर्यात पर अतिरिक्त 10 फीसदी शुल्क लगेगा। इस श्रेणी में भारत की टैरिफ दर जांच में शामिल अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अंतिम उपायों में संदर्भित कपड़ा-विशिष्ट तंत्र अभी तक स्थापित और चालू नहीं हुआ है। भारत इस मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। यह बातचीत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ताओं का हिस्सा है। सरकार अमेरिका के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते की घोषणा 2 फरवरी 2026 को की गई थी। 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था।

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