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Indigo Penalty: इंडिगो एयरलाइन पर लगाया गया ₹117 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 02 Dec 2025 08:44 PM IST
सार

इंडिगो ने मंगलवार को बताया कि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित 117.52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एयरलाइन इस फैसले को चुनौती देगी। एयरलाइन पर यह जुर्माना केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी कोच्चि आयुक्तालय , केरल के संयुक्त आयुक्त की ओर से लगाया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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IndiGo to Contest Rs 117 Crore Penalty Related to Input Tax Credit
इंडिगो एयरलाइन का विमान - फोटो : ANI
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विस्तार
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इंडिगो ने मंगलवार को बताया कि उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित 117.52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एयरलाइन इस फैसले को चुनौती देगी। एयरलाइन पर यह जुर्माना केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी कोच्चि आयुक्तालय , केरल के संयुक्त आयुक्त की ओर से लगाया गया है। नियामक फाइलिंग के अनुसार, यह जुर्माना 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित है।

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विभाग ने कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट ( आईटीसी ) देने से इनकार कर दिया है और जुर्माने के साथ एक डिमांड ऑर्डर जारी किया है। कंपनी का मानना है कि अधिकारियों की ओर से पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा, कंपनी का मानना है कि बाहरी कर सलाहकारों की सलाह के आधार पर उसका मामला गुण-दोष के आधार पर मजबूत है।
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इसके अलावा, एयरलाइन ने कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगी और इसका उसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। कंपनी के शेयर 1.60 प्रतिशत गिरकर 5,697.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

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