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आरबीआई की सख्ती: आठ बैंकों पर ठोका 12 लाख से ज्यादा का जुर्माना, जानें इस लिस्ट में कहीं आपका बैंक तो नहीं

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 15 Mar 2022 02:34 PM IST
सार

RBI Penalty On 8 Cooperative Banks: नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। इसके तहत कुल 12.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल की बैंक शामिल हैं। 

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rbi imposes penalty on these 8 co operative banks more than 12 lakh check here full list
आरबीआई - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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नियमों की अवहेलना करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती जारी है। बीते दिनों एक के बाद एक जुर्माने की कार्रवाई के बाद अब एक बार फिर आरकीआई एक्शन में नजर आ रही है। इस बात आरबीआई ने एक साथ कई बैंकों पर जुर्माना लगातया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आठ सहकारी बैंकों पर कुल 12.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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नियामकीय अनुपालन में कमियां उजागर
केंद्रीय बैंक की ओर से इस कार्रवाई को लेकर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन सभी सहकारी बैंक पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने 'खुलासा मानकों एवं वैधानिक/अन्य प्रतिबंध यूसीबी' के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए नबापल्ली सहकारी बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया, तो बघाट शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) पर तीन लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की है। 
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इन सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके अलावा, मणिपुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (मणिपुर), यूनाइटेड इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड (उप्र), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (नरसिंहपुर), अमरावती मर्चेंट सहकारी बैंक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक) और नवनिर्माण सहकारी बैंक लिमिटेड (अहमदाबाद) पर भी जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, एडवांस या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा. 

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