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LTCG: वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों पर एलटीसीजी कर प्रावधान में संशोधन का दिया प्रस्ताव, दिया जाएगा यह लाभ

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 07 Aug 2024 07:32 PM IST
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सार

LTCG: वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले पूंजीगत लाभ का इस्तेमाल कर नई अचल संपत्ति खरीदने वाले करदाताओं को इस संशोधन से लाभ मिलेगा।

Sitharaman proposes amendments to LTCG tax provision on immovable properties
निर्मला सीतारमण - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलटीसीजी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) के नए नियमों में बदलाव के लिए वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि करदाताओं को कम टैक्स का भुगतान करना पड़े। यह संशोधन पुरानी प्रणाली के तहत या बिना इंडेक्सेशन के घटी दरों पर कर देनदारी की गणना करने और दोनों में जो कम हो उसके भुगतान का विकल्प देने केलिए किया जा रहा है।

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वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले पूंजीगत लाभ का इस्तेमाल कर नई अचल संपत्ति खरीदने वालों को इस संशोधन से लाभ मिलेगा।
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अचल संपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के बजट 2024-25 के फैसले की विपक्षी दलों और कर पेशेवरों ने तीखी आलोचना की थी। 

23 जुलाई को पेश बजट में एलटीसीजी कर की दर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन नई प्रणाली में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का एलान किया गया था। अब इस बदलाव में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है। 

विधेयक में प्रमुख संशोधन 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ लागू करने से जुड़ी है। इसके अनुसार जिन एकल व्यक्तियों या एचयूएफ (अविभाजित हिंदू परिवार) ने 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदे हैं, वे इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की दर से नई योजना के तहत या इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि सभी परिसंपत्ति वर्गों को एक दर के तहत लाने के लिए बजट में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, न कि राजस्व बढ़ाने के लिए।

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