सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Tax Collected at Source: Luxury goods costing above Rs 10 lakh will now attract 1 pc TCS

TCS: 10 लाख रुपये से अधिक की लग्जरी चीजों पर अब चुकाना होगा 1 प्रतिशत टीसीएस, सरकार ने जारी की अधिसूचना

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 23 Apr 2025 01:31 PM IST
सार

TCS New Rules: हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और खेलकूद के कपड़े जैसे 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामानों पर अब एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगेगा। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से विलासितापूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। लग्जरी गुड्स के तहत कौन-कौन सी चीजें अधिसूचित हैं, आइए जानते हैं विस्तार से।

विज्ञापन
Tax Collected at Source: Luxury goods costing above Rs 10 lakh will now attract 1 pc TCS
टीसीएस - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और खेलकूद के कपड़े जैसे 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामानों पर अब एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगेगा। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से विलासितापूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। यह उन चीजों पर लागू होगा जहां बिक्री का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक होगा। विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर वित्त अधिनियम, 2024 के तहत टीसीएस लगाने का एलान जुलाई 2024 के बजट में किया गया था।

Trending Videos


टीसीएस का भुगतान करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर होती है, जिसे वह ग्राहकों से ही वसूलते हैं। यह टैक्स अधिसूचित वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, कला वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन चीजें, संग्रहणीय चीजें जैसे सिक्के और टिकट, नौका, हेलीकॉप्टर, लग्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान व उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के घोड़े आदि पर लागू होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: World Bank: वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान में कटौती, पाकिस्तान-बांग्लोदश पर कही गई यह बात

नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार यह अधिसूचना उच्च मूल्य वाली चीजों की निगरानी बढ़ाने और लग्जरी सामानों से जुड़े खंड में ऑडिट ट्रेल को मजबूत करने की सरकार की मंशा के तहत जारी की गई है। यह कर आधार का विस्तार करने और अधिक वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत उद्देश्य का परिचायक है।

ये भी पढ़ें: Campbell Wilson: एयर इंडिया के सीईओ ने एआईएक्स बोर्ड का अध्यक्ष पद छोड़ा, इस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि विक्रेताओं को अब टीसीएस प्रावधानों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं, अधिसूचित लग्जरी वस्तुओं के खरीदारों को ऐसी चीजें खरीदते समय और अधिक केवाईसी आवश्यकताओं और दस्तावेजीकरण का सामना करना पड़ेगा।

झुनझुनवाला ने कहा, "हालांकि इस फैसले से लग्जरी सामानों से जुड़े क्षेत्र को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस फैसले से बेहतर नियामकीय निगरानी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।"

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed