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हाईकोर्ट ने फ्यूचर समूह को रिलायंस से 24 हजार करोड़ की डील करने से रोका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 18 Mar 2021 05:50 PM IST
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सार
- पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा कराने का भी निर्देश
- अमेजन ने इस सौदे पर जताई है आपत्ति, कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन का लगाया है आरोप
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाईकोर्ट ने सिंगापुर इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर्स (ईए) के आदेश को यथावत रखते हुए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को अपना बिजनेस रिलायंस समूह को 24713 करोड़ रुपये में बेचने के सौदे में आगे बढ़ने से रोक दिया है। वहीं 20 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने भी निर्देश दिया है। इस सौदे का अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने विरोध किया था।
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न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने किशोर बियानी की अगुवाई वाले एफआईआर को सौदे में फिलहाल कोई भी कदम उठाने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि एफआरएल ने जानबूझकर ईए के आदेश का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं अदालत ने बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना टीकाकरण के लिए 20 लाख रुपये पीएम रिलीफ फंड में जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
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अदालत ने बियानी को 28 अप्रैल को पेश होने और संपत्ति के अटैचमेंट के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने पूछा कि सिंगापुर ईए के आदेश के उल्लंघन के लिए उन्हें तीन माह के लिए हिरासत में रखा जाए। हाईकोर्ट का ये आदेश अमेजन की उस याचिका पर आया है जिसमें सिंगापुर ईए के 25 अक्तूबर 2020 के आदेश का पालन करवाने का आग्रह किया गया है। ईए ने एफआरएल व रिलायंस के बीच प्रस्तावित सौदे पर रोक लगा दी थी। अमेजन ने अपनी अंतरिम याचिका में एफआरएल को मुकेश अंबानी के समूह के साथ डील को पूरा करने से रोकने का आग्रह किया है।
एफआरएल व अमेजन के बीच सिंगापुर ईए में कानूनी लड़ाई चल रही है। अमेजन ने कॉन्टैक्ट के कथित उल्लंघन पर एफआरएल के खिलाफ सिंगापुर ईए में मुकदमा डाल रखा है। - एजेंसी