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फ्यूचर-रिलायंस सौदा: हाई कोर्ट का फैसला रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची अमेजन
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 08 Apr 2021 09:56 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : फाइल
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फ्यूचर-रिलायंस सौदे में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए अमेजन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। डिवीजन बेंच ने किशोर बियाणी के नेतृत्व वाले फ्यूचर समूह के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे में आगे कदम बढ़ाने पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया था।
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अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को स्थगित करने के लिए उच्चतम नयायालय में याचिका दायर की हे। अमेजन ने पीठ के इस आदेश को 'अवैध, बिना सोचे समझे, अन्यायपूर्ण और अनुचित' बताया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 22 मार्च के अपने आदेश में फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ सौदे में आगे बढ़ाने पर एकल न्यायधीश द्वारा लगाई गई रोक के आदेश से राहत दे दी थी। एकल न्यायधीश की पीठ ने 18 मार्च को इस सौदे में आगे कदम बढ़ाने पर रोक लगाई थी।
अमेजन ने उच्चतम न्यायालय से सौदे से जुड़ी उसकी पहले की याचिका में अंतिम निर्णय आने तक कोई भी कदम बढ़ाने पर रोक लगने का आग्रह किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेजन ने याचिका में शीर्ष अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वह मौजूदा मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जो भी उचित समझे इस तरह का कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकती है। इस संबंध में ई-मेल पर भेजे गए सवालों पर अमेजन और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कोई जवाब नहीं दिया।