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Income Tax Return: कॉर्पोरेट्स के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 दिन बढ़ी, सीबीडीटी ने लिया फैसला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 26 Oct 2024 01:49 PM IST
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सार
Income Tax Return for Corporates: सरकार ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। सीबीडी ने एक परिपत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। विस्तारित अवधि कर ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होगी या नहीं जानने के लिए आगे पढ़ें।

आयकर रिटर्न
- फोटो : ANI

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विस्तार
आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। शनिवार को यह जानकारी सामने आई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि पिछली 31 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ायी जाएगी।
मूल्यांकन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने) के लिए नई समयसीमा अब 15 नंवबर है। नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला के अनुसार कर रिटर्न दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि कर ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी।
इससे पहले सितंबर में, सीबीडीटी ने कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा सात दिन तक बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी।
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मूल्यांकन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने) के लिए नई समयसीमा अब 15 नंवबर है। नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला के अनुसार कर रिटर्न दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि कर ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी।
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इससे पहले सितंबर में, सीबीडीटी ने कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा सात दिन तक बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी।