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बजट 2019: डाउनलोड कर सकेंगे आयकर रिटर्न का भरा भराया फॉर्म

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Fri, 05 Jul 2019 06:39 PM IST
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income tax department has given this new facility for taxpayers in Budget 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : PTI
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण एलान किया गया। इस साल आयकर विभाग आईटीआर-1 फॉर्म भरने वालों को सैलरी, एफडी पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस की जानकारी पहले से भरकर देगा। 

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पहले खुद भरनी होती थी जानकारी

इससे पहले यह जानकारी भी करदाता को खुद से भरने होती थी। अगर फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाता है तभी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर पैन कार्ड की मदद से फॉर्म 26एएस, टीडीएस रिटर्न और पिछले साल के आईटीआर की सारी डिटेल्स को निकाल लेगा।

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अगर कोई करदाता जावा या फिर एक्सेल की मदद से अपना आईटीआर भरेगा तो फिर वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा। 

31 जुलाई है आखिरी तारीख

2018-19 वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आयकर रिटर्न भरने की तैयारी करदाताओं को शुरू कर देनी चाहिए। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए इस बार के आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगर आप वेतनभोगी या फिर पेंशन पाते हैं तो फिर आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है।

इस तरह से ऑनलाइन भरें अपना आईटीआर 

50 लाख तक की सालाना आय वालों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होगा। अगर करदाता को सैलरी या फिर पेंशन, एक मकान या दुकान, जमाधन पर मिलने वाले ब्याज पर आय इतनी होती है तो फिर उनको यह वाला फॉर्म भरना होता है। 

चाहिए होंगे यह डॉक्यूमेंट्स

आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाताओं के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।

  • पैन कार्ड
  • आधार
  • कंपनी द्वारा जारी किया फॉर्म 16
  • फॉर्म 26एस

इस वेबसाइट पर करना होगा फाइल

  • ई-फाइल करने के लिए करदाता के पास पैन नंबर यूजर आई़डी और पासवर्ड होना चाहिए।
  • करदाता को incometaxindiaefiling.gov.in पर यूजरनेम व पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करना होगा। 
  • क्लिक करने के बाद अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म और सब्मिशन मो़ड बताना होगा। 
  • इसके बाद ‘Prepare and submit online’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इस पेज पर आपको अपनी जानकारी को भरना होगा और ई-वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी समस्त आय की जानकारी देनी होगी। 
  • इसके बाद कुल देय आयकर के बारे में पता चल जाएगा। 

ऐसे होगा दाखिल

इसके बाद आपको अपने कुल आयकर देय का भुगतान नेटबैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना होगा। इससे पहले आपको अपने रिटर्न का प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आप सारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।  

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